केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने टैक्स ऑडिट कराने वालों को प्रदान की राहत
जागरण संवावदाता, गोरखपुर। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) टैक्स आडिट रिपोर्ट दाखिल करने वालों को राहत प्रदान कर दी है। सीबीडीटी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 (आकलन वर्ष 2025-26) की टैक्स आडिट रिपोर्ट दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर से बढ़ाकर अब 31 अक्टूबर, 2025 कर दी है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
यह निर्णय करदाताओं और टैक्स प्रैक्टिशनर्स को आ रही कठिनाइयों को देखते हुए लिया गया है। कई जगह बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण समय पर आडिट रिपोर्ट पूरी करने में समस्या आई थी।
टैक्स आडिट का मतलब है कि आपके व्यवसाय या पेशे के खातों की जांच की जाए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आपकी आय और खर्च सही तरीके से दर्ज किए गए हैं। आयकर अधिनियम के अनुसार यदि किसी व्यवसाय का टर्नओवर एक करोड़ रुपये से अधिक है तो टैक्स आडिट अनिवार्य होता है।bareilly-city-general,Bareilly City news,Maulana Tauqeer Raza,memorandum protest,Bareilly administration,law and order,Section 163 CrPC,police deployment,flag march,IMC chief,I Love Muhammad case,Uttar Pradesh news
यदि लेन-देन का बड़ा हिस्सा डिजिटल माध्यम से होता है तो यह सीमा 10 करोड़ रुपये तक हो सकती है। वहीं, पेशेवर व्यक्तियों जैसे डाक्टर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट आदि के लिए यह सीमा 50 लाख रुपये सालाना प्राप्ति पर लागू होती है।
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चार्टर्ड अकाउंटेंट मोहित अग्रवाल ने कहा कि ध्यान देने योग्य है कि केवल टैक्स आडिट रिपोर्ट दाखिल करने की तारीख बढ़ाकर 31 अक्टूबर की गई है। जिन करदाताओं को टैक्स आडिट कराना आवश्यक है, उन्हें अपना आयकर रिटर्न (आइटीआर) अभी भी 31 अक्टूबर, 2025 तक ही दाखिल करनी होगी। आइटीआर की तिथि में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसकी तारीख पहले से 31 अक्टूबर, 2025 निर्धारित है।
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