जागरण संवाददाता,सिवान। मकान मालिक के अलावा किराएदार को भी पीएम सूर्य घर योजना का लाभ मिल सकेगा। इसके लिए कुछ शर्तों का पालन करना होगा। किराएदार को सोलर पैनल लगाने के लिए उनके नाम से बिजली का कनेक्शन अनिवार्य होगा तथा मकान मालिक के छत पर सोलर लगाने के लिए लिखित अनुमति देना अनिवार्य होगा। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
वहीं मकान बदलने की स्थिति में छत से सोलर हटाकर कहीं अन्य जगह आसानी से स्थापित किया जा सकता है। इस योजना से जुड़कर मुफ्त बिजली प्राप्त की जा सकती है। इसके लिए कुछ शर्तों का पालन करना होगा।
कम से कम 130 वर्ग फीट जगह की आवश्यकता
सोलर पैनल के इस योजना के तहत सोलर पैनल उपभोक्ता के घर की छत पर लगाए जाएंगे। एक किलोवाट के पैनल के लिए कम से कम 130 वर्ग फीट जगह की आवश्यकता होगी। वहीं दो किलोवाट सिस्टम के लिए 200 वर्ग फीट जगह चाहिए।
पैनल का वजन प्रति वर्ग मीटर 10 से 20 किलोग्राम के बीच होता है, इसलिए छत की मजबूती आवश्यक होगी। पैनल अधिष्ठापन के पूर्व उसके लिए आवश्यक छत पर जगह और छत की मजबूती की जांच की जाएगी।
केंद्र सरकार दे रही सब्सिडी
सोलर पैनल अधिष्ठापन के लिए इस योजना के अंतर्गत एक किलोवाट सोलर पैनल पर केंद्र सरकार 30 हजार रुपये, दो किलो वाट पर, 60 हजार रुपये, तीन किलो तथा इससे अधिक पर 78 हजार रुपये सब्सिडी दे रही है।
बता दें कि एक किलोवाट सोलर पैनल की कुल लागत लगभग 60 से 70 हजार के बीच आती है। ऊर्जा की बचत और पर्यावरण सुरक्षा भी पीएम सूरज घर योजना का उद्देश्य ऊर्जा की बचत के साथ पर्यावरण की सुरक्षा करना भी है। उपभोक्ताओं को सोलर पैनल लगाने के बाद बिजली बिल का बोझ कम होगा।
किराएदार को भी पीएम सूर्य घर योजना का लाभ मिल सकेगा। इसके लिए कुछ शर्तों का पालन करना होगा। किराएदार को सोलर पैनल लगाने के लिए उनके नाम से बिजली का कनेक्शन अनिवार्य होगा तथा मकान मालिक के छत पर सोलर लगाने के लिए लिखित अनुमति देना अनिवार्य होगा।- रोशन कुमार कार्यपालक अभियंता विद्युत विभाग |