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प्रतीकात्मक चित्र
जागरण संवाददाता, अमरोहा। बिजली चोरी में फंसे 1505 उपभोक्ताओं के खिलाफ चल रहा मुकदमा समाप्त होगा। क्योंकि बिजली राहत योजना के तहत दो चरणों में अपना पंजीकरण कराकर यह उपभोक्ता योजना का लाभ उठा चुके हैं। जिन्होंने 2.17 करोड़ रुपये जमा किए हैं। जबकि अभी भी 4134 उपभोक्ता अभी बाकी है, जो तीसरे चरण में अपना पंजीकरण कराकर योजना का लाभ उठा सकते हैं।
जिले में 5639 उपभोक्ताओं के खिलाफ न्यायालय में बिजली चोरी का मुकदमा विचाराधीन चल रहा था। जिन पर विभाग का 32 करोड़ रुपये बकाया चल रहा था। सरकार ने बिजली चोरी में फंसे उपभोक्ताओं को भी राहत देने के लिए एक दिसंबर से बिजली राहत योजना लागू की है।
इसमें पहले चरण में शतप्रतिशत ब्याज माफी के साथ मूल बिजली बिल में 25 प्रतिशत तथा दूसरे चरण में 20 प्रतिशत तीसरे चरण में 15 प्रतिशत की छूट है। योजना के तहत अगर उपभोक्ता अपना पंजीकरण कराकर बकाया जमा करता है तो मुकदमा भी समाप्त हो जाएगा।
सरकारी आंकड़ों पर गौर करें तो दूसरे चरण तक बिजली चोरी में फंसे 1505 उपभोक्ताओं ने अपना पंजीकरण कराकर योजना का लाभ उठाया है। जिनसे विभाग ने 2.17 करोड़ रुपये का राजस्व जमा किया है।
बाकी उपभोक्ता भी तीसरे चरण में अपना पंजीकरण कराकर राजस्व जमा करके योजना का लाभ उठा सकते हैं। अधीक्षण अभियंता विष्णु दयाल यादव ने बताया कि जिन्होंने योजना में पंजीकरण कराकर अपना राजस्व जमा किया है उनके ऊपर से मुकदमा भी समाप्त हो जाएगा।
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