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24 साल पहले पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाया था, अब मिली 5 साल की कठोर सजा (AI Generated Image)
जागरण संवाददाता, भागलपुर। पत्नी प्रीति देवी को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में शुक्रवार को न्यायालय ने दोषी पति संजय मोदी को पांच साल की कठोर सजा सुनाई है।
जिला सत्र न्यायाधीश 13 प्रशांत कुमार झा की अदालत ने शुक्रवार को सजा बिंदु पर सुनवाई के दौरान पति संजय मोदी को सजा सुनाते हुए दस हजार रुपये का अर्थदंड भी देने का आदेश दिया है।
अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने की सूरत में अभियुक्त को तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। न्यायाधीश ने अभियुक्त पति को अन्य धाराओं में सजा और अर्थदंड देने का आदेश दिया है। न्यायाधीश ने अपने फैसले में सभी सजाएं साथ चलाए जाने की बात कही है।
न्यायाधीश ने मामले में आरोपित मृतक प्रीति देवी के जेठ अजय मोदी को 19 जनवरी 2026 को सुनवाई के दौरान पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया था। सरकार की तरफ से अपर लोक अभियोजक पंकज कुमार ठाकुर ने बहस में भाग लिया।
मालूम हो कि सबौर थानाक्षेत्र के पटेल नगर में सात अगस्त 2001 को दहेज प्रताड़ना और अन्य घरेलू कारणों से ससुराल में प्रताड़ित प्रीति देवी ने जहरीला पदार्थ खा लिया था।
जिसकी उपचार के दौरान जवाहर लाल नेहरू अस्पताल में सात अगस्त की देर रात मृत्यु हो गई थी। घटना की बाबत सबौर थाने में दफादार जनक सिंह के फर्द बयान पर केस दर्ज किया गया था। |
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