140 करोड़ की बकाया वसूली के लिए बिजली विभाग के तीन खाते फ्रीज। सांकेतिक तस्वीर
राज्य ब्यूरो, रांची। व्यवसायिक कोर्ट के आदेश पर लगभग 15 वर्ष से लंबित 140.80 करोड़ रुपये से अधिक की बकाया राशि की वसूली के लिए मंगलवार को बिजली विभाग के तीन बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया। सिविल कोर्ट रांची के नाजिर मोहम्मद जीशान इकबाल के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
इससे पूर्व व्यवसायिक कोर्ट के स्पेशल जज रवि नारायण की अदालत ने व्यवसायिक एग्जिक्यूशन मुकदमा की सुनवाई में बिजली विभाग के बैंक खातों को फ्रीज करने का निर्देश जारी किया था। जिन खातों को फ्रीज किया गया, वे रांची के क्लब साइड, मेन रोड स्थित बैंक आफ इंडिया शाखा के हैं।
बिजली विभाग के खिलाफ थड़पखना स्थित फर्म मेसर्स क्रिस्टल कंप्यूटर इनफार्मेटिक्स सेंटर प्राइवेट लिमिटेड की ओर से संचालक दिनेश्वर पांडे ने वर्ष 2014 में झारखंड माइक्रो स्माल इंटरप्राइजेज काउंसिल में आर्बिट्रेशन आवेदन दायर किया था।
आदेश के 10 साल बाद भी नहीं हुआ भुगतान
काउंसिल ने चार फरवरी 2015 को आदेश पारित करते हुए बिजली विभाग को 140.80 करोड़ का भुगतान करने का निर्देश दिया था। आदेश के लगभग 10 वर्ष बाद भी भुगतान नहीं होने के कारण फर्म ने व्यवसायिक कोर्ट में याचिका दायर किया। |