31 दिसंबर से पहले घर बैठे ऐसे आधार को पैन कार्ड से करें लिंक, स्टेप बाय स्टेप जानें प्रोसेस
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। भारत सरकार ने आधार और पैन कार्ड को लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। इस काम को करने की लास्ट डेट 31 दिसंबर 2025 है। ऐसे में जो भी लोग इस डेडलाइन तक इस प्रोसेस को पूरी नहीं करेंगे, उनका पैन कार्ड नए साल यानी 1 जनवरी 2026 से इनएक्टिव हो जाएगा। पैन इनऑपरेटिव होने पर कई फाइनेंशियल वर्क रुक सकते हैं। इसलिए वक्त रहते इस प्रोसेस को पूरा करना काफी ज्यादा जरूरी हो गया है। चलिए पहले जानते हैं कि अगर पैन इनएक्टिव हो गया तो क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं... विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
पैन इनएक्टिव होने पर क्या दिक्कतें होंगी
पैन को आधार से लिंक न करने पर आपको कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जैसे आपको इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने या ई-वेरिफाई करने में मुश्किल आ सकती है। साथ ही आपका टैक्स रिफंड अटक सकता है। सैलरी क्रेडिट होने में परेशानी आ सकती है और म्यूचुअल फंड SIP जैसी वित्तीय प्रक्रियाएं भी इसकी वजह से प्रभावित हो सकती हैं।
घर बैठे आधार को पैन कार्ड से कैसे करें लिंक?
आप पूरी लिंकिंग प्रोसेस को घर बैठे ऑनलाइन पूरा कर सकते हैं।
- सबसे पहले इनकम टैक्स विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- अब होमपेज पर Link Aadhaar ऑप्शन सेलेक्ट करें।
- इसके बाद अपना पैन नंबर, आधार नंबर और मोबाइल नंबर एंटर करें।
- यहां अब नंबर पर मिले ओटीपी को वेरीफाई करें।
- अगर पैन कार्ड पहले से इनएक्टिव है, तो आपको 1000 रुपये शुल्क देना पड़ेगा।
- पेमेंट के बाद Quick Links सेक्शन में जाकर Link Aadhaar Status पर स्टेटस चेक करें।
इन बातों का रखें खास ध्यान
पैन और आधार पर नाम और डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल एक जैसा होने चाहिए। साथ ही आपका मोबाइल नंबर अपडेटेड होना चाहिए ताकि ओटीपी मिल सके। लास्ट डे पर भीड़ से बचने के लिए टाइम से पहले प्रोसेस पूरी कर लें। एक बार लिंक करने के बाद इसका स्क्रीनशॉट भी सेव कर लें। कोई भी समस्या होने पर आप ई-फाइलिंग पोर्टल पर दिए गए निर्देश देख सकते हैं।
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