नैनीताल हाई कोर्ट।
जासं, नैनीताल: हाई कोर्ट में प्रदेश के एलटी शिक्षकों और प्रवक्ताओं की पदोन्नति के मामले पर दायर याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई को चार दिसंबर की तिथि नियत की है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंद्र व न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से कहा गया कि शिक्षकों की वरिष्ठता सूची जारी कर दी गई है।
इस दौरान अन्य याचिकाकर्ताओं की तरफ से कहा गया कि उनको पहले वरिष्ठता दी जाए, क्योंकि उनका चयन 2005 में सीधी भर्ती से हुआ है जबकि पदोन्नति वाले शिक्षकों का कहना था कि पहले उनको वरिष्ठता पर रखा जाए।
प्रदेश के अनुसार एलटी शिक्षकों और प्रवक्ताओं की पदोन्नति के मामले पिछले कई वर्षों से अटके पड़े है. शिक्षक लंबे समय से सरकार से पदोन्नति व वरिष्ठता सूची जारी करने की मांग करते आ रहे है।
याचिकाकर्ता शिक्षकों ने प्रधानाचार्य पद की सीधी भर्ती को निरस्त करने व प्रधानाचार्य के पदों को पदोन्नति से भरने की मांग की है, उनका कहना है कि वह सालों से काम कर रहे हैं, सरकार ने उन्हें इसका लाभ देना तो दूर विचार तक नहीं किया, जबकि कई शिक्षक सेवानिवृत्त भी हो चुके हैं।
उनको ग्रेच्युटी व पेंशन का लाभ मिल चुका है, ऐसे में उनको भी पदोन्नति सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेश भुवन कांडपाल से संबंधित निर्णय के आधार पर दी जाए, क्योंकि सरकार ने उन्हें पदोन्नति दी है।
शिक्षक त्रिविक्रम सिंह, लक्ष्मण सिंह खाती सहित अन्य शिक्षकों ने याचिकाएं दायर कर कहा था कि वह 1990 से कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनको सेवाओं का लाभ नहीं दिया गया।
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