ईडी ने अंसल प्रापर्टीज की 10 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की (सांकेतिक तस्वीर)
पीटीआई, नई दिल्ली। गुरुग्राम स्थित रियल एस्टेट कंपनी अंसल प्रापर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एपीआइएल) के कुछ निदेशकों और शेयरधारकों की 10.55 करोड़ रुपये मूल्य की छह अचल संपत्तियों को ईडी ने कुर्क किया है। यह मामला पर्यावरण संरक्षण कानूनों के कथित उल्लंघन से जुड़ा है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
मनी लांड्रिंग एक्ट 2002 के तहत कुर्क की गई संपत्ति गुरुग्राम, ग्रेटर नोएडा और लुधियाना में स्थित हैं। ये संपत्तियां एपीआइएल के मालिक सुशील अंसल, प्रणव अंसल और कुसुम अंसल की हैं।
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यह मामला गुरुग्राम स्थित इसकी दो आवासीय रियल एस्टेट परियोजनाओं में जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम और वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम के उल्लंघन से संबंधित है। कुर्क की गई संपत्ति में कामर्शियल और आफिस शामिल हैं।
ईडी ने एक बयान में कहा कि हरियाणा पुलिस ने पहले एक प्राथमिकी दर्ज की और बाद में एक अदालत में आरोपपत्र दायर किया। ईडी की कार्रवाई पर कंपनी या उसके प्रमोटरों की ओर से कोई टिप्पणी नहीं आई है।
मामला इस आरोप से संबंधित है कि एपीआइएल ने अपनी परियोजना सुशांत लोक फेज-ढ्ढ में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) स्थापित नहीं किया और उत्पन्न अपशिष्ट को हुडा (हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण) की सीवरेज लाइनों में जोड़ दिया।
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