जागरण संवाददाता, बस्ती। पखवारे भर पहले पकड़े गए एक हाई-प्रोफाइल सेक्स रैकेट मामले में गिरफ्तार किए गए मुख्य आरोपित, पशु चिकित्सक डा. सत्यप्रकाश यादव को अपर जिला एवं सत्र न्यायालय, विशेष न्यायाधीश अनन्य न्यायालय पाक्सो एक्ट न्यायाधीश विनोद कुमार सप्तम की अदालत से बुधवार को जमानत मिल गई है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
बचाव पक्ष के अधिवक्ता रामकृपाल चौधरी ने अदालत में जमानत याचिका दायर की। याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत में दलील दी कि पुलिस द्वारा पेश किए गए साक्ष्य कमजोर और परिस्थिति जन्य हैं, जो उनके मुवक्किल को रैकेट में शामिल होना साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।
कोर्ट को बताया कि पुलिस ने जल्दबाजी में गिरफ्तारी तो की, लेकिन ठोस कानूनी कार्रवाई और साक्ष्य जुटाने में ढिलाई बरती। अदालत ने प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों की अपर्याप्तता के आधार जमानत याचिका को मंजूर करते हुए आराेपित की जमानत की राशि 50 हजार रुपये के निजी बंधपत्र और दो जमानती पेश करने के बाद रिहा करने का आदेश दिया।
यह था हर्रैया के जीसी होटल में सेक्स रैकेट मामला
हर्रैया पुलिस ने तीन नवंबर 2025 को एक गोपनीय सूचना के आधार पर हाइवे के निकट स्थित होटल जीसी पैलेश में छापा मारा था। पुलिस का दावा था कि यह स्थान लंबे समय से देह व्यापार के अड्डे के रूप में संचालित हो रहा था। छापे के दौरान, पुलिस ने मौके से पशु चिकित्साधिकारी बभनगांवा, विक्रमजोत डा. सत्यप्रकाश यादव, निवासी ग्राम जंगल सिकरी थाना खोराबार, गोरखपुर, ग्राम प्रधान हरिशचद्र वर्मा निवासी मुड़वरा, छावनी, संजय कुमार मौर्या पुत्र चिन्ताराम निवासी ग्राम रमवापुर थाना खोड़ारे, गोंडा, मनोज कुमार पुत्र ननकू कश्यप निवासी ग्राम बिठलापुर थाना हर्रैया, प्रदीप यादव पुत्र कमलेश यादव निवासी ग्राम इटवा राजा, थाना पैकोलिया व आशीष मौर्या पुत्र राजमणि मौर्या निवासी ग्राम एकटेकवा, थाना कप्तानगंज के खिलाफ देह व्यापार अधिनयम के तहत केस दर्ज कर गिरफ्तार कर किया गया था। |