तमिलनाडु भगदड़ को लेकर मद्रास हाईकोर्ट में सुनवाई (पीटीआई)
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तमिलनाडु भगदड़ के मुद्दे पर आज मद्रास हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। भगदड़ में घायल एक पीड़ित ने याचिका दायर कर घटना की जांच होने तक टीवीके प्रमुख विजय की रैलियों पर रोक लगाने की मांग की है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
याचिका में पीड़ित ने कहा, भगदड़ को दौरान उन्हें चोट आईं हैं और यह घटना मात्र दुर्घटना नहीं हैं बल्कि लापरवाही, घोर कुप्रंधन और सार्वजनिक सुरक्षा के प्रति पूरी तरह उपेक्षा का प्रत्यक्ष प्रमाण है। करूर में विजय की रैली में हुई भगदड़ के दौरान 40 लोगों की मौत हो गई और लगभग 100 लोग घायल हो गए हैं।
टीवीके की रैलियों पर रोक की मांग
सेंथिलकन्नन ने कोर्ट से तमिलनाडु पुलिस को टीवीके की किसी भी रैली को इजाजत देने से रोकने की अपील की है और तर्क दिया है कि जब सार्वजनिक सुरक्षा दांव पर हो तो संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार को एकत्रित होने के अधिकार पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
BNS की कई धाराओं में केस दर्ज
पीड़ित ने याचिका में घटना के संबंध में करूर टाउन पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR का भी हवाला दिया है। एफआईआर में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की कई धाराओं का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें गैर-इरादतन हत्या का मामला भी शामिल है। याचिका में इस बात पर जोर दिया गया है कि दोबारा अनुमति देने से पहले जवाबदेही तय की जानी चाहिए।kanpur-city-local,GST Reform 2, UP Finance Minister Pankaj Chaudhary, GST Council, Tax Reforms, Aatmanirbhar Bharat, Kanpur News, GST Suggestions, Kanpur Traders, कानपुर समाचार, जागरण,Uttar Pradesh news
रैली में भगदड़ से 40 लोगों की मौत
शनिवार को टीवीके प्रमुख विजय की करूर के वेलुस्वामीपुरम में हुई रैली में भारी भीड़ के कारण मची भगदड़ में 40 लोगों की मौत हो गई, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। तमिलनाडु पुलिस के डीजीपी जी वेंकटरमन के स्वीकार किया है कि अप्रत्याशित रूप से भारी भीड़ के बावजूद, रैली स्थल पर 500 पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे।
घटना की न्यायिक जांच के आदेश
भगदड़ को लेकर मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने जस्टिस अरुणा जगदीशन की अध्यक्षता में न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। पुलिस ने टीवीके के महासचिव एम आनंद समेत पार्टी के शीर्ष नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।
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