केंद्रीय राज्यमंत्री कीर्तिवर्धन सिंह समेत पांच के खिलाफ एफआइआर के आदेश पर रोक।
जागरण संवाददाता, गोंडा। केंद्रीय विदेश राज्यमंत्री कीर्तिवर्धन सिंह, उनके प्रतिनिधि राजेश सिंह, ड्राइवर पिंकू, सहदेव यादव व कांति सिंह के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने के आदेश पर प्रभारी सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार तृतीय ने रोक लगा दी है। मामले की अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को होगी। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
मनकापुर के ग्राम भिटौरा निवासी अजय सिंह ने एमपी/एमएलए न्यायालय में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173(4) के अंतर्गत न्यायालय में प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि मनकापुर में पत्नी मनीषा सिंह के नाम भूमि बैनामा कराई थी।
उक्त भूमि का ही विपक्षियों ने तीन वर्ष पुराने स्टांप पेपर का उपयोग करके कथित बैनामा करा लिया। फर्जी बैनामे को लेकर पीड़ित ने मुकदमा कराया था, जिसकी विवेचना चल रही है। भूमि फर्जीवाड़े से संबंधित मुकदमे में सुलह का दबाव बनाने के लिए पीड़ित को तरह-तरह से प्रताड़ित किया जा रहा था और फर्जी आरोप लगाकर पीड़ित के विरुद्ध दो मुकदमे भी कोतवाली मनकापुर में दर्ज कराए गए।noida-general,Noida news,ODOP scheme,Uttar Pradesh handicrafts,Indian art,Rural economy UP,One District One Product,UP International Trade Show,Atmanirbhar Bharat,Traditional industries UP,Gautam Buddh Nagar products,Uttar Pradesh news
सुलह न करने पर जान से मारने की धमकी दी जा रही है। कोतवाली में पत्र देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। एमपी/एमएलए न्यायालय ने 11 अगस्त को संबंधित के खिलाफ मुकदमा करके विवेचना कराने के आदेश थानाध्यक्ष मनकापुर को दिए थी।
केंद्रीय राज्यमंत्री ने एमपी/एमएलए न्यायालय से पारित आदेश के विरुद्ध सत्र न्यायाधीश के न्यायालय पर निगरानी दाखिल की थी। निगरानीकर्ता की अधिवक्ता रुचि मोदी ने बताया कि प्रभारी सत्र न्यायाधीश ने 11 अगस्त को पारित आदेश का क्रियान्वयन अग्रिम नियत तिथि तक स्थगित कर दिया है। निगरानी की सुनवाई 13 अक्टूबर को होगी।
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