मणिपुर समेत इन तीन राज्यों में फिर बढ़ाई गई AFSPA की अवधि, गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला_deltin51

Chikheang 2025-9-27 18:36:32 views 1022
  AFSPA की समयसीमा 6 महीने के लिए बढ़ाई गई। फाइल फोटो





डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मणिपुर समेत उत्तर पूर्वी भारत के कई राज्यों में सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम (AFSPA) को 6 महीने (AFSPA Extended in Northeast) के अतिरिक्त समय के लिए बढ़ा दिया गया है। इस लिस्ट में नागालैंड और अरूणाचल प्रदेश का नाम भी शामिल है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

गृह मंत्रालय ने इसपर नोटिस जारी करते हुए बताया कि उत्तर पूर्वी राज्यों के “अशांत“ इलाकों में AFSPA लागू रहेगा। इस लिस्ट में नागालैंड के 9 जिलों समेत 5 जिलों के 21 पुलिस स्टेशन मौजूद हैं, जहां AFSPA अगले 6 महीनों तक लागू रहेगा।


अरूणाचल के 4 जिलों में लागू

अरूणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग में भी AFSPA लागू रहेगा। इसके अलावा असम से सटे नामसाई जिले में भी यह अधिनियम लागू रहेगा। अरूणाचल, मणिपुर और नागालैंड में लगने वाला AFSPA कानून 1 अक्टूबर से 6 महीने यानी 31 मार्च तक लागू रहेगा।

गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार,


मणिपुर में कानून व्यवस्था की स्थिति पर नजर रखी गई है। AFSPA की धारा 3 के तहत 5 जिलों के 13 पुलिस चौकियों को छोड़कर पूरे राज्य में यह कानून लागू रहेगा। यह आदेश 1 अक्टूबर 2025 से 6 महीने या अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा।

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मणिपुर के 13 पुलिस स्टेशन को छूट

मणिपुर के 13 पुलिस स्टेशन - इम्फाल, लम्फाल, सिटी, सिंगजामेई, पाटसोई, वांगोई, पोरोम्पैट, हिंगांग, इरिलबुंग, थौबल, बिष्णुपुर, नंबोल और काकचिंग को AFSPA कानून से बाहर रखा गया है। इन जगहों पर AFSPA लागू नहीं रहेगा।
मणिपुर में बिगड़े हालात

बता दें कि मई 2023 में हिंसा भड़कने के बाद से मणिपुर में अब तक 260 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। इसी साल 13 फरवरी को मुख्यमंत्री बिरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दया गया है। 2004 से 2022 तक राजधानी इंफाल को छोड़कर पूरे राज्य को “अशांत“ घोषित किया गया था और यहां AFSPA लागू था। मगर, अब राज्य के कुछ इलाकों में ही इस कानून को लागू किया गया है।



केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने इसकी जानकारी देते हुए कहा था कि उत्तर पूर्वी राज्यों के 70 प्रतिशत हिस्सों से AFSPA हटा दिया गया है। हालांकि, यह कानून जम्मू कश्मीर में लागू है।

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