प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (जागरण)
राज्य ब्यूरो, रांची। राज्य में कोई भी निजी सुरक्षा एजेंसी बिना लाइसेंस के शुरू नहीं हो सकती है। लाइसेंस तभी मिलेगा, जब प्रशिक्षण की शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन कराएगी। जो शर्तों का उल्लंघन करेंगे, उनका लाइसेंस रद होगा और उनके विरुद्ध 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगेगा। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
राज्य सरकार ने हाल ही में निजी सुरक्षा अभिकरण नियमावली 2023 में संशोधन को स्वीकृति दी है। इसके तहत राज्य में संचालित सभी निजी सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी की व्यवस्था की गई है।
निजी सुरक्षा एजेंसी के लिए केंद्र से गाइडलाइंस जारी है। उसी के अनुरूप झारखंड सरकार ने भी एक एसओपी बनाया है, जिसके मानक को पूरा करने वालों को ही निजी सुरक्षा एजेंसी के लिए लाइसेंस निर्गत होगा।new-delhi-city-general,New Delhi City news,Delhi government events,Five-star hotels Delhi,State level functions,Delhi tourism budget 2025-26,General Administration Department Delhi,Delhi International Film Festival,Global investor summit Delhi,Delhi cultural activities,Delhi news
ये एजेंसियां अपने निजी सुरक्षा गार्डों व पर्यवेक्षकों को निर्धारित प्रशिक्षण दिलाएगी। प्रशिक्षण दिलाना सुनिश्चित करने वालों को ही लाइसेंस भी मिलेगा। नियंत्रक पदाधिकारी समय-समय पर स्वयं या अपने अधिकारियों के माध्यम से ऐसी एजेंसियों की प्रशिक्षण सुविधा के कामकाज का निरीक्षण करेंगे।
यह साल में कम से कम दो बार आयोजित होगा। ये पदाधिकारी बिना लाइसेंस, मान्यता के चल रहे प्रशिक्षण संस्थानों को नोटिस देंगे और उनसे लाइसेंस के लिए तत्काल आवेदन के लिए कहेंगे। प्रशिक्षण पूरा होने पर प्रत्येक सफल प्रशिक्षु को प्रशिक्षण संस्थान के एक प्रमाण पत्र से सम्मानित किया जाएगा।
किसके लिए क्या है प्रशिक्षण के मानक
- लाइसेंसधारी का प्रशिक्षण : कम से कम छह कार्य दिवस।
- गार्ड (प्रवेश स्तर) / पर्यवेक्षक के लिए प्रशिक्षण : 20 कार्य दिवस। इसमें कक्षा निर्देश 100 घंटे और फील्ड प्रशिक्षण 60 घंटे।
- गार्ड भूतपूर्व सैनिक और पूर्व पुलिसकर्मी : सात कार्य दिवस इसमें कक्षा निर्देश 40 घंटे व क्षेत्र प्रशिक्षण 16 घंटे।
- नकद परिवहन (कैश ढोने में शामिल) गतिविधियों में लगे कर्मियों के लिए प्रशिक्षण भी ऊपर की तरह।
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