समन भेजे जाने के बावजूद गवाही नहीं देने पहुंचे दो चश्मदीद तो अदालत ने सुनाया आदेश।
जागरण संवाददाता, पंचकूला। बहादुरगढ़ के पूर्व विधायक और इनेलो के प्रदेशाध्यक्ष नफे सिंह राठी हत्या मामले में वीरवार को सीबीआई की विशेष अदालत में दो चश्मदीद गवाह गवाही देने नहीं पहुंचे थे। अदालत ने उनकी गैरहाजिरी पर दोनों गवाहों के खिलाफ पांच-पांच हजार रुपये के जमानती वारंट जारी कर उन्हें अगली सुनवाई में उपस्थित होने का आदेश दिया है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
सुनवाई के दौरान तीसरे गवाह की गवाही हुई थी, लेकिन उसे भी अदालत ने आगामी सुनवाई में हाजिर रहने का निर्देश दिया। अदालत की ओर से तीनों गवाहों को दोबारा समन भेजे गए हैं। अगली सुनवाई अब 15 अक्टूबर 2025 को होनी है। 1 सितंबर को अदालत ने गवाही शुरू करने के आदेश दिए थे। इसके तहत तीन गवाहों को समन भेजे गए थे।GST rate cut impact,festive season sales,electronics sales increase,FMCG sales growth,auto sector record sales,Maruti Suzuki sales figures,Amazon India sales,online shopping trends,Diwali GST reduction,economy boost due to sales
दो गवाहों में से एक के समन उसकी पत्नी और दूसरे के समन उसके भाई ने प्रोसेस किए थे। 25 सितंबर को हुई सुनवाई में अदालत ने इन गवाहों को हाजिर होने के आदेश दिए थे, लेकिन दो गवाह अदालत में नहीं पहुंचे। अब अदालत ने उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए जमानती वारंट जारी किए। बता दें कि नफे सिंह राठी की 25 फरवरी 2024 बहादुरगढ़ बराही रेलवे फाटक के पास हत्या कर दी गई थी।
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