फरीदाबाद में थार हादसा मामला। जागरण फोटो
प्रवीन कौशिक, फरीदाबाद। फरीदाबाद में एसीपी राजेश लोहान की थार से प्रॉपर्टी डीलर मनोज मंगला को कुचलकर मारने के मामले में एसीपी को कार्यमुक्त कर दिया गया है।
उन्हें डीसीपी मुख्यालय कार्यालय से संबद्ध किया गया है। हालांकि, जिस थाने में यह मामला दर्ज है, वह थाना एसीपी के अंतर्गत नहीं आता था लेकिन, फिर भी इस मामले में पारदर्शिता के लिए अधिकारियों ने ऐसा कदम उठाया है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
वैसे एसीपी राजेश लोहान के पास सराय ख्वाजा, पल्ला और सेक्टर-31 थाने आते थे। अब यह सभी थाने एसीपी सेंट्रल राजीव कुमार के पास दे दिए गए हैं। याद रहे इस मामले में अब हत्या नहीं बल्कि गैर इरादतन हत्या की धारा के तहत मामला चलेगा। पुलिस ने हत्या की धारा हटा दी है।
बुधवार को एसीपी के बेटे हिमांशु सहित उसके दोस्त केशव चौधरी और निशांत को गिरफ्तार कर 14 दिन की न्यायिक हिरासत के लिए नीमका जेल भेजा जा चुका है। इस मामले में अगली सुनवाई आठ अक्टूबर को होगी। इस मामले की जांच जारी है।
azamgarh-crime,Azamgarh news,Sajeb murder case,Azamgarh crime news,Police encounter Azamgarh,Uttar Pradesh crime news,Murder investigation,Child murder case,Azamgarh police,Crime news Uttar Pradesh,Azamgarh news today, Varanasi top news, Azamgarh top news,,Uttar Pradesh news
वहीं, जांच पूरी होने के बाद पुलिस जल्द चार्जशीट अदालत में दायर कर सकती है। क्योंकि यह भी पता चला है कि जब तक चार्जशीट दायर नहीं हो जाती, तब तक आरोपित पक्ष जमानत याचिका भी नहीं लगाएगा। उन्हें जमानत खारिज होने का डर है।
हिमांशु चला रहा था थार
डीसीपी सेंट्रल की ओर से गठित एसआइटी में सामने आया था कि हिमांशु ही थार को घटना के समय चला रहा था। इसके साथ ही एसआइटी ने जांच के दौरान पाया कि इसमें हत्या का मामला नहीं बनता है। इसलिए हत्या की धारा को हटा दिया गया है। घटना रविवार रात टाउन पार्क सेक्टर-12 के पास सामने हुई थी। थार से कुचलकर प्रॉपर्टी डीलर मनोज की मौत हो गई थी।
यह भी पढ़ें- फरीदाबाद में मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के PSO की गोली लगने से मौत, जांच में जुटी पुलिस
बताया गया कि वह नंगला एन्क्लेव भाग दो की गली नंबर नाै में रहते थे। इस मामले को लेकर परिजनों ने काफी हंगामा भी किया था। उन्होंने पुलिस पर मामले को दबाने के प्रयास का आरोप लगाया था। परिजनों के हंगामे के बाद पुलिस ने एफआइआर में हत्या की धारा भी जोड़ दी थी।
 |