कपूरथला के एसएसपी पर हाईकोर्ट का शिकंजा। (जागरण)
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने कपूरथला के एसएसपी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
यह कार्रवाई धोखाधड़ी के एक आरोपी को छह साल तक गिरफ्तार न करने और सेवा में गंभीर लापरवाही बरतने के लिए की गई। कोर्ट ने जुर्माने की राशि पंजाब मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करवाने के आदेश दिए हैं।
हाईकोर्ट ने न केवल एसएसपी को दोषी ठहराया, बल्कि यह भी निर्देश दिया कि 2019 से अब तक इस केस से जुड़े सभी जांच अधिकारी और एसएचओ के खिलाफ तीन माह के भीतर विभागीय कार्रवाई की जाए।
मामला क्या है?
31 अगस्त 2017 को कपूरथला पुलिस थाने में राजेश महाजन के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ था। उसकी अग्रिम जमानत तीन बार खारिज हो चुकी थी।lucknow-city-general,Lucknow News,Lucknow Latest News,Lucknow News in Hindi,Lucknow Samachar,lko scholarship distribution,2025-26 student scholarships,Uttar Pradesh government scholarship,Yogi Adityanath scholarship program,pre and post matric scholarship,lko student welfare,scholarship and fee reimbursement,minority welfare minister,backward class welfare,social welfare minister,Uttar Pradesh news
2019 में कपूरथला की ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को भगोड़ा घोषित कर दिया था। इसके बावजूद, पिछले छह सालों में पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने की कोई ठोस कोशिश नहीं की।
हाल ही में जब आरोपी ने एक बार फिर से जमानत के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो कोर्ट ने एसएसपी कपूरथला से जवाब मांगा। जवाब में एसएसपी ने स्वीकार किया कि जांच अधिकारियों की ओर से गलती हुई है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
इस पर कोर्ट ने आरोपी को सरेंडर कर जमानत लेने के आदेश दिए। वहीं, छह सालों तक कार्रवाई न करने के लिए एसएसपी को लापरवाह मानते हुए 50 हजार का जुर्माना ठोका और जांच अधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। |