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सीएम रेखा गुप्ता पर हमला करने वाले ने कोर्ट के सामने रखी मांग, 24 घंटे में उपलब्ध कराने का आदेश

cy520520 2025-9-25 18:05:36 views 1095

  मुख्यमंत्री पर हमला करने के आरोपी को दस्तावेज की प्रति देने का आदेश।





जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। जनसुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला करने के आरोपी राजेशभाई खिमजीभाई सकारिया को एफआईआर की एक प्रति उपलब्ध कराने का तीस हजारी की मजिस्ट्रेट अदालत ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया है।

प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट गौरव गोयल ने आरोपी की तरफ से वकील प्रदीप खत्री की ओर से दायर आवेदन को स्वीकार करते हुए उक्त आदेश दिया। अदालत ने जांच अधिकारी को 24 घंटे के भीतर प्राथमिकी की प्रति देने को कहा। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें



हालांकि, अदालत ने आरोपी को निर्देश दिया कि न्यायिक अनुमति के बिना प्राथमिकी की सामग्री को सार्वजनिक रूप से या किसी तीसरे पक्ष को प्रकाशित व प्रसारित न करें।

उत्तरी दिल्ली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कैंप कार्यालय पर मुख्यमंत्री की हत्या के प्रयास के आरोप में सकारिया के खिलाफ 20 अगस्त को एफआईआर की गई थी।

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सकारिया की तरफ से कहा गया कि उसे अभी तक प्राथमिकी की प्रति उपलब्ध नहीं कराई गई है। वहीं, विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) ने दलील दी कि जिन मामलों को संवेदनशील माना गया है।



उसमें अभियुक्त को प्राथमिकी की प्रति उपलब्ध नहीं कराई जाती है। हालांकि, उन्होंने कहा कि प्रति उपलब्ध कराई जा सकती है अगर अभियुक्त यह वचन दे कि वह इसे सार्वजनिक नहीं करेगा।



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