पति से अनबन पर महिला ने गंगा में लगाई छलांग (प्रतीकात्मक फोटो)
जागरण संवाददाता, बिजनौर। पति से विवाद के चलते बुधवार दोपहर एक महिला ने विदुर कुटी के पास गंगा में छलांग लगा दी। स्थानीय गोताखोरों ने महिला को बाहर निकाला। पुलिस ने महिला के पति का शांतिभंग में चालान किया है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
शहर कोतवाली के गांव गावड़ी बुजुर्ग निवासी सीमा का विवाह 17 साल पहले मुरली के साथ हुआ था। सीमा के चार बच्चे हैं। कुछ समय से पति-पत्नी में विवाद हो रहा था। इसके चलते घर में कलह बढ़ गई। बुधवार दोपहर पति ने मारपीट करते हुए गाली-गलौज की। इससे गुस्से में आई महिला ने गंगा में छलांग लगा दी। खेतों में काम कर रहे लोगों ने महिला को गोते लगाते देखा तो शोर मचा दिया। इसके बाद स्थानीय गोताखोरों ने महिला को बाहर निकाल लिया। सूचना पर यूपी-112 मौके पर पहुंची। महिला को गंज चौकी ले जाया गया। वहीं उसके पति मुरली का पुलिस ने शांतिभंग में चालान कर दिया और महिला को उसके स्वजन को सौंप दिया गया।
शहर कोतवाल धर्मेंद्र सोलंकी ने बताया कि पति से महिला का विवाद रहता है। घरेलू कलह के चलते महिला आत्महत्या करने के लिए गंगा में कूद गई थी। उसे बचा लिया गया है।
किशोरी से छेड़छाड़ के मामले में दोषी को तीन साल की सजा
संवाद सहयोगी, जागरण, बिजनौर। पोक्सो एक्ट की विशेष अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कल्पना पांडेय ने किशोरी के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में आरोपित शाजेब को दोषी पाते हुए तीन वर्ष का कारावास और दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। haridwar-crime,car theft,Haridwar car theft,crime news,police investigation,arrested for car theft,car theft case solved,Kanankhal car theft,Maruti Ignis theft,crime in Uttarakhand,car theft 2025,uttarakhand news
एक व्यक्ति ने थाना नजीबाबाद में दर्ज कराई रिपोर्ट में लिखा था कि चार जुलाई 2025 को उसकी नाबालिग पुत्री शादी समारोह में शामिल होने एक होटल में गई थी। उसी दिन शाम के समय होटल के ऊपर वाले कमरे पर तीन युवक भी थे।
आरोप लगाया कि उनमें से एक आरोपित ने किशोरी को ऊपर कमरे में ले जाकर उसके साथ छेड़छाड़ की तथा दो अन्य आरोपित कमरे के बाहर खड़े होकर पहरा देते रहे। किशोरी के चिल्लाने पर बच्चे आ गए जिन्हें देखकर आरोपित बाहर चले गए।
उक्त मामले में तीन अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई। विवेचना के बाद पुलिस ने उक्त मामले में आरोपित शाजेब, प्रियांशु कुमार उर्फ विकास और कैलाश सिंह के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया। उक्त मामले में न्यायाधीश कल्पना पांडेय ने आरोपित शाजेब को दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनाई है। कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ देकर आरोपित प्रियांशु कुमार उर्फ विकास और कैलाश सिंह को बरी कर दिया है। |