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बीआरएस विधायकों की अयोग्यता का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना के स्पीकर से मांगी रिपोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना स्पीकर से मांगी स्थिति रिपोर्ट।



डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तेलंगाना में सत्तारूढ़ कांग्रेस में शामिल होने वाले भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) विधायकों के विरुद्ध अयोग्यता याचिकाओं पर फैसले की स्थिति के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को विधानसभा के स्पीकर को दो सप्ताह में स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है।

जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एजी मसीह की पीठ के समक्ष स्पीकर की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी और मुकुल रोहतगी ने बताया कि सात मामलों में आदेश सुनाया जा चुका है, जबकि एक मामले में आदेश सुरक्षित रखा गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना स्पीकर से मांगी स्थिति रिपोर्ट

सिंघवी ने कहा, स्पीकर सभी अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला नहीं कर पाए क्योंकि उन्हें आंखों की सर्जरी करवानी पड़ी थी और कार्यवाही पूरी करने के लिए आठ सप्ताह का समय मांगा।

बीआरएस विधायकों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील दामा शेषाद्रि नायडू ने कहा कि स्पीकर को बार-बार समय नहीं दिया जा सकता क्योंकि उन्होंने कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं किया है।

उन्होंने पीठ से कहा, \“स्पीकर को अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला करने के लिए तीन महीने का समय दिया गया था और वह अवधि बहुत पहले ही खत्म हो चुकी है।\“ उन्होंने दो और सप्ताह का समय देने का विरोध किया। पीठ ने कहा कि वह आखिरी मौका दे रही है, इसके बाद नतीजे भुगतने होंगे।

(न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)
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