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पहचान छिपा कर शादी करना अब होगा दंडनीय अपराध, ऐसा करने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई

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सांकेतिक तस्वीर।



राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। प्रदेश में अब पहचान छिपा कर विवाह करना दंडनीय अपराध की श्रेणी में आएगा। ऐसा करने वालों के खिलाफ अब समान नागरिक संहिता की धाराओं के तहत कार्रवाई होगी। इस पर अर्थ दंड व कारावास के दंड की व्यवस्था की जा रही है। ये कार्रवाई न्यायिक प्रक्रिया के तहत की जाएगी।

समान नागरिक संहिता अधिनियम में अब यह नया प्रविधान किया जा रहा है। एक अन्य संशोधन में अब अपर सचिव स्तर के अधिकारी भी मुख्य रजिस्ट्रार जनरल का पदभार संभाल सकेंगे। कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता में इन संशोधनों को स्वीकृति प्रदान कर दी है।

प्रदेश में अब पहचान छिपा कर विवाह करने वालों की खैर नहीं होगी। ऐसा करने की पुष्टि होने पर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। गृह विभाग ने समान नागरिक संहिता संशोधन अधिनियम में इस प्रविधान को शामिल किया है। इसे जल्द ही अध्यादेश के रूप में लाया जाएगा।

प्रदेश में अभी यह देखा गया है कि कई लोग अपनी पहचान छिपा कर या तो विवाह कर रहे हैं या फिर लिव इन में रह रहे हैं। ऐसे व्यक्ति या तो पहले से ही विवाहित हैं या फिर ये अपनी पुरानी पहचान छिपा कर दूसरे पक्ष को झांसे में लेकर उनके साथ विवाह कर रहे हैं। ऐसे कई मामले प्रकाश में भी आएं हैं और इन पर विभिन्न न्यायालयों में वाद भी चल रहे हैं।

इसे देखते हुए गृह विभाग ने अब समान नागरिक संहिता को और सख्त बनाने के लिए इसमें संशोधन किया है। इसे दंडनीय अपराध बनाते हुए इसमें अर्थ दंड व कारावास की भी व्यवस्था की जा रही है। इसके साथ ही समान नागरिक संहिता में कुछ और संशोधन किए गए हैं।

इनके तहत जनवरी, 2025 से पहले हुए विवाह के पंजीकरण की अनिवार्यता की तिथि छह माह से बढ़ाकर एक वर्ष कर दी है। यानी 27 जनवरी से पहले सभी को इसका पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।

एक अन्य संशोधन के तहत अपर सचिव स्तर के अधिकारी भी रजिस्ट्रार जनरल बन सकेंगे। अभी तक केवल सचिव स्तर के अधिकारी ही रजिस्ट्रार जनरल बन सकते थे।

एक अन्य संशोधन में समय से कार्य न करने पर सब रजिस्ट्रार को फाइन के स्थान पर पेनाल्टी लगाने की व्यवस्था की गई है। साथ ही सब रजिस्ट्रार को भी अपने खिलाफ कार्रवाई पर अपील का अधिकार दिया गया है। इन सभी संशोधनों को कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की है।
कैबिनेट के प्रमुख निर्णय

  • गन्ना मूल्य की दरों का निर्धारण, अगेती प्रजाति का मूल्य 405 रुपये प्रति क्विंटल व पछेती का मूल्य 395 रुपये प्रति क्विंटल
  • उत्तराखंड संस्कृत अकादमी का हरिद्वार का नाम अब उत्तराखंड संस्कृत संस्थानम् होगा।
  • बागवानी मिशन योजना के तहत एंटीहेल नेट योजना पर मिलेगी 75 प्रतिशत की सहायता
  • एनडीपीएस, पोक्सो व भ्रष्टाचार के मामलों में तेजी से सुनवाई को बनेंगे 16 विशेष न्यायालय
  • बजट सत्र की तिथियों पर निर्णय लेने के लिए मुख्यमंत्री को किया अधिकृत
  • खेल महाकुंभ में विधायक, सांसद व मुख्यममंत्री चैंपियनशिप में धनराशि देने पर दी गई स्वीकृति
  • ब्रिडकुल भी अब रोपवे, आटोमेटेड व मैकेनाइज्ड कार पार्किंग, टनल व कैविटी पार्किंग का कर सकेगा निर्माण कार्य
  • समान नागरिक संहिता नियमावली में बदलाव
  • केदारनाथ में खच्चर के लीद से बनेंगे ईंधन पैलेट


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