Malayalam actor Dileep: मलयालम अभिनेता दिलीप को एर्नाकुलस सत्र न्यायालय ने 2017 में अभिनेत्री के साथ हुए यौन उत्पीड़न मामले में बरी कर दिया है। दिलीप पर अपराध की साजिश रचने और एक गिरोह को काम पर रखने का आरोप था। बता दें कि यह फैसला लगभग आठ साल की अदालती उलझनों और देरी के बाद आया है, जिसमें मलयालम अभिनेता मुख्य आरोपियों में से एक थे।
एक रिपोर्ट के मुताबिक दिलीप इस मामले में 8वें आरोपी थे, जिन पर केरल अपराध शाखा द्वारा जमानत शर्तों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया था। वहीं, आरोपी संख्या 1 से 6 तक को बलात्कार और अपहरण सहित अधिकांश आरोपों में दोषी पाया गया है।
बता दें कि यह मामला एक अभिनेत्री से संबंधित है, जो मलयालम, तमिल और तेलुगु फिल्मों में काम करती थी और 17 फरवरी, 2017 की रात को कुछ लोगों के समूह ने उनकी कार में जबरन घुसकर उसका अपहरण कर लिया और उसके साथ छेड़छाड़ की।
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आरोपी कौन थे?
पहले आरोपी सुनिल एनएस हैं, जिन्हें पल्सर सुनी के नाम से जाना जाता है। उन पर अपहरण और हमले की साजिश रचने का आरोप है। उनके साथ ट्रायल में अन्य आरोपी हैं—मार्टिन एंटोनी, मणिकंदन बी, विजीश वीपी, सलीम एच (उर्फ वाडिवल सलीम), प्रदीप, चार्ली थॉमस, सनील कुमार (उर्फ मेसथिरी सनील) और जी सारथ।
आरोपियों पर लगाए गए आरोपों में IPC की विभिन्न धाराएं शामिल हैं, जिनमें आपराधिक षड्यंत्र (120ए, 120बी), उकसाना (109), गलत तरीके से बंधक बनाना (342, 357), अपहरण (366), महिलाओं की गरिमा का उल्लंघन (354), निर्वस्त्र करने का प्रयास (354बी), सामूहिक बलात्कार (376डी), आपराधिक धमकी (506(आई)), साक्ष्य नष्ट करना (201), अपराधी को शरण देना (212) और समान इरादा (34) शामिल हैं।
12 दिसंबर को आएगा फैसला
रेप केस की सुनवाई के दौरान अदालत ने 6 आरोपियों को दोषी करार देते हुए 12 दिसंबर को सजा सुनाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने दिलीप को बरी कर दिया है। हालांकि, इसकी वजह अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई है। 12 दिसंबर को मामले पर फैसला सुनाने के बाद सभी दस्तावेजों को सामने रखेगा।
क्या है पूरा मामला?
17 फरवरी, 2017 को, त्रिशूर में एक फिल्म की शूटिंग के लिए जा रही एक महिला अभिनेत्री का अपहरण कर लिया गया और चलती गाड़ी में उसके साथ यौन उत्पीड़न किया गया, हमलावरों ने इस हमले का वीडियो भी बनाया। अगले दिन, ड्राइवर मार्टिन एंटनी को गिरफ्तार कर लिया गया, और एक हफ्ते के भीतर, हिस्ट्रीशीटर सुनील एनएस उर्फ पल्सर सुनी, जिसे बाद में पहला आरोपी बताया गया, को हिरासत में ले लिया गया, और महीने के अंत तक चार और गिरफ्तारियां हुईं।
जबकि सुनी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने से पहले सात साल से अधिक समय तक जेल में रहना पड़ा, अभिनेता दिलीप को जुलाई 2017 में बदला लेने के लिए अपराध की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, अंततः केरल उच्च न्यायालय द्वारा दो बार खारिज किए जाने के बाद अक्टूबर में जमानत मिलने से पहले उन्हें 83 दिन जेल में बिताने पड़े।
2018 में, दिलीप ने केरल पुलिस पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया, लेकिन याचिका को खारिज कर दिया गया, अदालत ने कहा कि एक आरोपी जांच एजेंसी का चयन नहीं कर सकता है; इस साल की शुरुआत में उनकी अपील भी खारिज कर दी गई क्योंकि मुकदमा अपने अंत के करीब था।
बाद के वर्षों में, पीड़िता ने मुकदमे की सुनवाई के लिए एक महिला न्यायाधीश की सफलतापूर्वक मांग की, बाद में पक्षपात का हवाला देते हुए स्थानांतरण की मांग की, और सर्वोच्च न्यायालय ने बार-बार कार्यवाही शीघ्र पूरी करने का आग्रह किया। सर्वोच्च न्यायालय ने 31 मार्च, 2024 तक का विस्तार भी दिया, जबकि केरल उच्च न्यायालय ने एक पत्रकार की याचिका पर कार्रवाई करते हुए स्थिति अद्यतन मांगी।
वर्षों की सुनवाई के बाद, एर्नाकुलम सत्र न्यायालय ने बहस पूरी कर ली, अपना फैसला सुरक्षित रख लिया और आज फैसला सुनाते हुए अभिनेता दिलीप को निर्दोष घोषित कर दिया।
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