दिसंबर की 4 जरूरी डेडलाइन: ITR से आधार-पैन लिंकिंग तक, 31 से पहले निपटा लें ये काम; एक की Deadline में बचे 3 दिन
Four important tasks December 2025: साल 2025 का आखिरी महीना दिसंबर शुरू होते ही कई जरूरी कामों की डेडलाइन नजदीक आ गई है। अगर आप PAN-आधार लिंकिंग, एडवांस टैक्स या ITR से जुड़े काम टालते आ रहे थे, तो अब संभलने का वक्त है। 31 दिसंबर तक ये काम पूरे नहीं किए तो बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट से लेकर टैक्स फाइलिंग तक कई दिक्कतें सामने आ सकती हैं। इसलिए दिसंबर को बिना देरी के \“टू-डू लिस्ट\“ का महीना मानें और ये 4 जरूरी काम समय रहते निपटा लें। इनमें से तो एक काम की डेडलाइन 3 दिन बाद यानी 10 दिसंबर है। आखिर कौन से हैं वो काम और क्या है डेडलाइन? चलिए देखते हैं। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
1. ITR भरने की आखिरी तारीख 10 दिसंबर (ITR filing last date for tax audit cases)
अगर आपका केस टैक्स ऑडिट के तहत आता है, तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट 10 दिसंबर 2025 है। इस तारीख तक रिटर्न फाइल कर देने पर इसे समय पर भरा हुआ ही माना जाएगा। सबसे बड़ी राहत यह है कि डेडलाइन के भीतर फाइल किए गए रिटर्न पर कोई लेट फीस या जुर्माना नहीं लगेगा।
2. एडवांस टैक्स की डेडलाइन है 15 दिसंबर (advance tax December 2025)
जिन लोगों की अनुमानित टैक्स देनदारी TDS कटने के बाद भी 10,000 रुपए से ज्यादा बैठती है, उन्हें एडवांस टैक्स भरना जरूरी होता है। इसकी अंतिम तारीख 15 दिसंबर है। देरी करने पर ब्याज और पेनाल्टी दोनों लग सकते हैं, इसलिए इसे समय पर क्लियर करना ही बेहतर है।
3. बिलेटेड ITR फाइल की डेडलाइन 31 दिसंबर (belated ITR last date 2025)
अगर आपने अभी तक वित्त वर्ष 2024-25 का ITR फाइल नहीं किया है, तो चिंता न करें, आपक पास अब भी मौका है। हालांकि यह मौका लेट फीस के साथ मिलेगा।
- 5 लाख से कम इनकम वालों को 1,000 रुपए लेट फीस देनी होगी।
- 5 लाख या उससे ज्यादा इनकम वालों पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगेगा।
ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर ये डेडलाइन मिस हुई तो फिर रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे।
4. 31 दिसंबर तक आधार-पैन लिंक कराना अनिवार्य (PAN Aadhaar linking deadline 2025)
अगर आपका आधार 1 अक्टूबर 2024 या उससे पहले बना है, तो उसे पैन कार्ड से लिंक करना 31 दिसंबर (link PAN with Aadhaar before 31 December) तक जरूरी है। देर होने पर आपका पैन निष्क्रिय हो जाएगा, जिससे बैंकिंग, निवेश, डीमैट, और ITR फाइलिंग तक सब कुछ रुक सकता है। लिंकिंग की प्रक्रिया आसान है। इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर PAN, आधार और OTP भरकर इसे कुछ मिनट में पूरा किया जा सकता है। ध्यान रखें, इसके लिए निर्धारित जुर्माना भी जमा करना पड़ता है।
दिसंबर की ये चार डेडलाइन आपके फाइनेंशियल कामकाज को सीधे प्रभावित करती हैं, इसलिए इन्हें समय रहते पूरा कर लेना ही समझदारी है।
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आधार कार्ड से पैन कार्ड कैसे करें लिंक ?
आप इनकम टैक्स ई-फाइलिंग के जरिए पैन कार्ड से आधार कार्ड लिंक कर सकते हैं। नीचे दिए गए स्टेप्स से आप आसानी से आधार को पैन कार्ड से लिंक कर सकते हैं।
स्टेप 1- सबसे पहले आपको टैक्स ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाना होगा।
स्टेप 2- यहां आपको लिंक आधार वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
स्टेप 3- अब अपना आधार और पैन कार्ड नंबर दर्ज करें।
स्टेप 4- इसके बाद रिजर्स्ड मोबाइल नंबर दर्ज करें।
स्टेप 5- फिर I agree to validate my Aadhaar details with UIDAI पर क्लिक करें।
स्टेप 6- इसके बाद आपको Pan Has Been Linked Successfully का मैसेज आएगा।
मैसेज के जरिए ऐसे करें लिंक
आप एसएमएस के जरिए भी पैन को आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं। इसके लिए आपको नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करना होगा।
स्टेप 1- सबसे पहले ग्राहक को अपने रिजर्स्ड मोबाइल नंबर से
UIDPAN <12 Digit Aadhaar> <10 Digit PAN> मैसेज करना होगा।
स्टेप 2- आप में <567678> or <56161> में से किसी भी नंबर पर मैसेज कर सकते हैं।
उदाहरण के लिए जैसे आपका आधार नंबर 987654321012 और PAN नंबर ABCDE1234F ये है, तो आपको UIDPAN 987654321012 ABCDE1234F लिखकर <567678> or <56161> इन दोनों में से किसी एक नंबर पर मैसेज करना होगा।
आप पैन कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए ऊपर बताए गए किसी भी तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। |