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Barnala News: सामान्य बाजारों में किसी भी प्रकार के पटाखे बनाने और भंडारण पर रोक, DC ने दिए आदेश

Chikheang 2025-10-4 21:06:26 views 1268
  बरनाला में सामान्य बाजारों में पटाखा बेचने पर रोक





जागरण संवाददाता, बरनाला। डीसी टी. बेनिथ ने जिले के सामान्य बाजारों में किसी भी प्रकार के पटाखे, आतिशबाजी आदि के निर्माण, भंडारण, खरीद और बिक्री पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने बताया है कि दिवाली/गुरुपर्व/क्रिसमस/नववर्ष त्यौहारों के दिनों में आम जनता द्वारा पटाखे, आतिशबाजी व अन्य कई ऐसी सामग्री का प्रयोग किया जाता है, जिससे शोर व उत्साह पैदा होता है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

त्योहार के दौरान पटाखे फोड़ने से आग लगने की घटनाएं होने की संभावना रहती है, इसलिए जनहित को ध्यान में रखते हुए बरनाला जिले में पटाखे, आतिशबाजी आदि के निर्माण, भंडारण, खरीद व बिक्री को विनियमित करना अति आवश्यक है, ताकि संभावित खतरे से बचा जा सके। इसके अलावा, देश में अवैध विस्फोटक सामग्री बरामद हो रही है, जिसमें पोटेशियम क्लोरेट रसायन होता है, जो बहुत खतरनाक है। इससे बड़े विस्फोट की संभावना बनती है और जान-माल के नुकसान का डर रहता है।



दिवाली के त्योहार के मद्देनजर विदेशों से आने वाली अवैध विस्फोटक सामग्री के निर्माण, भंडारण, बिक्री व प्रयोग को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। जारी आदेशों के अनुसार जिला प्रशासन ने छोटे पटाखों की खरीद-फरोख्त के लिए जिले में स्थान निर्धारित कर दिए हैं।

बरनाला शहर में 25 एकड़, धनौला में पक्का बाग स्टेडियम, हंडिआया में गुरु तेग बहादुर स्टेडियम, तपा में घुन्नस रोड पर बने स्टेडियम (कस्सी वाला ग्राउंड), शैहणा में बिबरियां मैया मंदिर वाली ग्राउंड, भदौड़ में पब्लिक खेल स्टेडियम और महल कलां में गोल्डन कॉलोनी वाली जगह पर पटाखों की खरीद-फरोख्त की जाएगी।



आदेशों के अनुसार, निर्दिष्ट स्थानों को धूम्रपान निषेध क्षेत्र घोषित किया गया है। उपरोक्त स्थानों के अलावा, बरनाला जिले में किसी अन्य स्थान का उपयोग पटाखों और आतिशबाजी की खरीद या बिक्री के लिए नहीं किया जा सकता है। पटाखे और आतिशबाजी आवासीय और वाणिज्यिक स्थानों पर भी खरीदी या बेची नहीं जा सकती। शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों, अदालतों, धार्मिक स्थानों आदि के पास पटाखे और आतिशबाजी चलाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।



इसके अलावा, जारी निर्देशों के अनुसार दिवाली और गुरुपर्व के दिन पटाखे चलाने का समय भी निर्धारित किया गया है। दिवाली से संबंधित सामान्य स्थानों पर रात 8 बजे से रात 10 बजे तक पटाखे चलाने की अनुमति होगी और बाकी समय के दौरान पटाखे चलाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

गुरुपर्व के दिन, एक घंटे के लिए पटाखे चलाने का समय सुबह 4 बजे से 5 बजे तक और एक घंटे के लिए रात 9 बजे से रात 10 बजे तक होगा और बाकी समय के दौरान पटाखे चलाने पर प्रतिबंध रहेगा। क्रिसमस और नए साल पर पटाखे फोड़ने का समय रात 11:55 बजे से 12:30 बजे तक रहेगा, तथा अन्य सभी समय पटाखे फोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
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