वाहनों के शीशों पर ब्लैक फिल्म और पर्दे लगाने पर निषेधाज्ञा लागू।  
 
  
 
  
 
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही असामाजिक तत्वों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने वाहनों के काले शीशे, ब्लैक फिल्म और पर्दे लगाने पर पाबंदी लगा दी है।  
 
पुलिस ने दो महीने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा जारी की है। जनपद में पहली बार वाहन स्वामियों के लिए निषेधाज्ञा जारी की गई है।  
 
अतिरिक्त पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था आलोक प्रियदर्शी के मुताबिक एनसीआर का संवेदनशील जिला होने के चलते गाजियाबाद पुलिस की तरफ से विशेष ध्यान दिया जा रहा है।  
 
  
 
वर्तमान सुरक्षा परिदृश्य तथा असामाजिक तत्वों की ओर से की गईं पिछली घटनाओं को ध्यान में रखते सभी वाहनों से काली फिल्म व काले शीशे हटाने के निर्देश पुलिस की तरफ से दिए गए हैं।  
 
गाड़ियों की काली फिल्म व काले शीशे महिलाओं की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। यह आदेश 30 नवंबर तक प्रभावी रहेगा।  
 
गौरतलब है कि निषेधाज्ञा निश्चित समय के लिए ही लगाई जा सकती है। ऐसे में  शुरुआत में दो महीने के लिए लगाई गई है। इसे बाद में बढ़ा दिया जाएगा।  
 
  
पुलिस ने कार मालिकों को दिए निर्देश  
  
 - सभी वाहन स्वामी यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी गाड़ी के शीशे पर ब्लैक फिल्म न लगी हो। 
 
  - किसी भी गाड़ी के शीशे काले नहीं होंगे। 
 
  - कमिश्नरेट गाजियाबाद में किसी भी गाड़ी पर काले पर्दे का उपयोग नहीं होगा। 
 
  - किसी भी गाड़ी पर कोई ऐसी फिल्म या पर्दा नहीं लगाया जाएगा, जिससे गाड़ी के अंदर कुछ दिखाई ही न दे। 
 
  - सभी गाड़ियों के शीशे पारदर्शी रहेंगे। 
 
    
 
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