प्लॉट आवंटन मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा और एजेएल को हाई कोर्ट का नोटिस (फाइल फोटो)
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने बुधवार को हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा और एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की उस याचिका पर जारी किया गया है, जिसमें ट्रायल पर लगी चार साल पुरानी रोक हटाने की मांग की गई है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
सीबीआई की ओर से अधिवक्ता रवि कमल गुप्ता ने दलील दी कि हाईकोर्ट का चार साल पहले पारित आदेश ट्रायल को रोक रहा है, जिससे मामले की सुनवाई लंबित हो गई है। अदालत ने सीबीआई की दलीलों पर संज्ञान लेते हुए अगली सुनवाई की तारीख 27 अक्टूबर तय की है।
गौरतलब है कि बीते अप्रैल में पंचकूला की विशेष सीबीआई अदालत ने हुड्डा और गांधी परिवार से जुड़ी एजेएल पर भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी, 420 तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1) और 13(2) के तहत आरोप तय किए थे।varanasi-city-general,Varanasi News,Varanasi Latest News,Varanasi News in Hindi,Varanasi Samachar,Varanasi News,Varanasi Latest News,Varanasi News in Hindi,Varanasi Samachar,heavy rainfall Varanasi,weather forecast Varanasi,Varanasi rain alert,Durga Puja Varanasi,flooding in Varanasi,crop damage Varanasi,Uttar Pradesh news
हुड्डा और एजेएल ने इन आरोपों को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उनका कहना था कि प्लॉट की बहाली को सामान्य तौर पर “यथास्थिति बहाल“ माना जाता है और विशेष सीबीआई अदालत ने आरोप तय करने से पहले उठाए गए कई महत्वपूर्ण सवालों को बिना उचित अधिकार के ट्रायल के लिए टाल दिया।
इससे पहले 1 दिसंबर, 2018 को सीबीआई ने हुड्डा, वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा (जिनका अब निधन हो चुका है) और एजेएल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। उन पर 2005 में पंचकूला में एजेएल को औद्योगिक प्लॉट अवैध रूप से दोबारा आवंटित करने का आरोप है।
आरोप है कि यह प्लॉट एजेएल को कथित रूप से कांग्रेस नेताओं, खासकर गांधी परिवार, के प्रभाव में अवैध तरीके से दिया गया था। एजेएल, जो नेशनल हेराल्ड अखबार का प्रकाशन करता है, गांधी परिवार से जुड़ी यंग इंडिया लिमिटेड के नियंत्रण में बताया जाता है।
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