पत्नी की हत्या करने के दोषी पति को उम्रकैद की सजा
जागरण संवाददाता, बदायूं। अलापुर क्षेत्र में वर्ष 2016 के पत्नी की हत्या करने में पति को अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश विकास सिंह ने आजीवन कारावास समेत बीस हजार रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, थाना अलापुर क्षेत्र के म्याऊं अरूपुर मुहल्ला निवासी टीकाराम पुत्र तेजराम ने थाना पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि उसने अपनी बेटी फूलन देवी की शादी सत्यपाल से करीब 14 साल पहले की थी।
फूलन देवी के तीन लड़के, तीन लड़कियां हैं। 16 मार्च 2016 की रात करीब 11 बजे बेटी फूलन देवी की हत्या दामाद सतपाल पुत्र रामसने अपने घर में गला दबाकर कर दी और घर से खींचकर बाहर खुली जगह में डाल दिया।patna-city--election,Patna City news,voter list,RJD,Congress,SIR process,Bihar voter list,election commission,supreme court intervention,voter registration,political parties,Bihar news विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
बेटी की हत्या करने में सतपाल के भाई राम अवतार व निवास, व सुखपाल पुत्र निवास व अहवरन व हुलासी पुत्रगण नौराग जो उनके सत्यपाल के परिवारी है और बहनोई मनोहर, निवासी माहवुर रोड थाना कादरचौक व मनोहर की पत्नी चमेली और सतपाल की बहन का और इनकी राह से बेटी की हत्या की गई। चमेली अभी कुछ दिन पहले सतपाल के यहां से गई है और लड़ाई झगड़ा करके गई थी।
बेटी की लाश बाहर खुली जगह में पड़ी है। इसकी जानकारी धेवती व धेवतों ने उन्हें दी। बताया घटना को मुहल्ले वालों ने देखा है। इसकी रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाए। न्यायालय में सतपाल निवासी कस्बा म्याऊं थाना अलापुर पर अपनी पत्नी फूलन देवी की हत्या करने के आरोप का मुकदमा चलाया गया।
न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया। अभियोजन पक्ष के सहायक शासकीय अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह व बचाव पक्ष की अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के पश्चात उक्त आरोप में दोषी पाते हुए उसे सजा सुनाई है।
 |