युवक का अपहरण करने चार दोषियों को 10-10 वर्ष का कारावास
जागरण संवाददाता, मेरठ। कस्बा इंचौली निवासी युवक के अपहरण के चार दोषियों को 13 वर्ष बाद अपर जिला जज पोक्सो संगीता ने 10-10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। सरकारी वकील अवकाश जैन व ज्योति कपूर ने बताया कि कस्बा इंचौली निवासी तारीक के भाई ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
आरोप था कि घटना से 28 वर्ष पहले उसकी बहन का निकाह इजहार उर्फ अजहर पुत्र जियाउल हक से हुआ था। निकाह के एक महीने बाद भी इजहार ने उसकी बहन को मारपीट कर घर से निकाल दिया था। तब से बहन मायके में ही रह रही है।Refex Mobility, Delhi NCR clean mobility, Refex Group, corporate EV fleet, CO2 emission reduction, electric four-wheeler fleet, Prahlad Joshi clean energy, sustainable urban transport
इसी से रंजिश रखते हुए 19 जून 2012 को इजहार, अथर व असद पुत्रगण इजहार और आदिल पुत्र इरफान तारिक की दुकान पर आए और तमंचे के बल पर अपहरण कर ले गए। पुलिस ने उक्त चारों दोषियों पर मुकदमा दर्ज कर लिया था।
न्यायालय में दोषियों ने कहा कि उन्हें झूठा फंसाया जा रहा है। सरकारी वकील ने विरोध करते हुए न्यायालय में गवाह पेश किए। न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों को देखते हुए आरोपितों को सजा सुनाई।
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