यूजीसी तुरंत सुधारात्मक कदम उठाने की चेतावनी दी।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने राज्यों के 54 प्राइवेट विश्वविद्यालयों को डिफॉल्टर घोषित किया है। अधिकारियों के अनुसार यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 13 के तहत अनिवार्य जानकारी पेश नहीं करने और अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक जानकारी नहीं देने के कारण विश्वविद्यालयों पर यह कार्रवाई की गई है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक 10 विश्वविद्यालयों को डिफॉल्टर घोषित किया गया है। गुजरात में आठ, सिक्किम में पांच और उत्तराखंड में चार ऐसे विश्वविद्यालय हैं। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
यूजीसी ने डिफॉल्टर या चूककर्ता विश्वविद्यालयों की सूची जारी की तथा उन्हें तुरंत सुधारात्मक कदम उठाने की चेतावनी दी। ईमेल और ऑनलाइन बैठकों के माध्यम से कई रिमाइंडर का हवाला देते हुए, यूजीसी ने कहा कि विश्वविद्यालयों को निरीक्षण के लिए विस्तृत जानकारी पेश करने का निर्देश दिया था। साथ ही रजिस्ट्रार द्वारा सही ढंग से प्रमाणित सहायक दस्तावेज भी प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था।gold investment 2025, gold jewellery vs gold coin, gold bar vs gold coin investment, gold price today, gold coins for investment, gold bars vs gold jewellery, 24k vs 22k gold investment, Diwali 2025
यूजीसी सचिव मनीष जोशी ने कहा, उन्हें भरे हुए प्रारूप और परिशिष्टों को होम पेज पर लिंक देकर अपनी वेबसाइट पर अपलोड करने का भी निर्देश दिया गया ताकि जानकारी छात्रों और आम जनता के लिए सुलभ हो सके। इसके बाद ईमेल और ऑनलाइन बैठकों के माध्यम से कई रिमाइंडर भेजे गए। दिशानिर्देशों के अनुसार, उच्च शिक्षा संस्थानों को हितधारकों को जानकारी प्रदान करने के लिए कार्यात्मक वेबसाइट बनाए रखनी होगी।
यह भी पढ़ें: RRB UG Result 2025: जल्द ही जारी होगा सीबीटी-1 परीक्षा का रिजल्ट, इन चार स्टेप्स से कर सकेंगे डाउनलोड
 |