सरकारी अधिकारी पर साजिश का आरोप, CBI कोर्ट ने इस वजह से खारिज की शिकायत_deltin51

Chikheang 2025-9-30 02:06:33 views 1280
  राऊज एवेन्यू सीबीआई अदालत ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दायर एक याचिका को खारिज कर दिया। फाइल फोटो





जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राउज एवेन्यू स्थित विशेष सीबीआई अदालत ने एक याचिकाकर्ता द्वारा दायर उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें एक सरकारी अधिकारी और अन्य पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत साजिश रचने का आरोप लगाया गया था। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अदालत ने कहा कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 17ए (किसी लोक सेवक द्वारा अपने आधिकारिक कार्यों या कर्तव्यों के निर्वहन में की गई सिफारिशों या लिए गए निर्णयों से संबंधित अपराधों की जांच या अनुसंधान) के तहत, सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना किसी लोक सेवक के खिलाफ कोई जांच या पूछताछ शुरू नहीं की जा सकती।



अदालत ने कहा कि चूंकि लोक सेवकों के खिलाफ जांच शुरू करने से पहले सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति अनिवार्य है, और यह अनुमति रिकॉर्ड में नहीं लाई गई, इसलिए शिकायत अस्वीकार्य है।

Bengaluru pothole accident,road accident death,hit and run case,Bengaluru road safety,Karnataka road conditions,Budigere Cross accident,Avalaahalli police,KR Puram traffic police,Siddaramaiah pothole deadline,B,Com student death   

विशेष न्यायाधीश छवि कपूर ने कहा कि शिकायतकर्ता द्वारा याचिका के साथ संलग्न दस्तावेज़ लोकपाल के समक्ष दायर एक पूर्व शिकायत से संबंधित हैं।

हालांकि, शिकायतकर्ता ने अदालत को लोकपाल और केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के समक्ष कार्यवाही के परिणाम के बारे में स्पष्ट नहीं किया। अदालत ने टिप्पणी की कि यदि वर्तमान याचिका का लोकपाल शिकायत से कोई संबंध नहीं है, तो ऐसे दस्तावेज़ को रिकॉर्ड में रखने का कोई औचित्य नहीं है।







like (0)
ChikheangForum Veteran

Post a reply

loginto write comments
Chikheang

He hasn't introduced himself yet.

410K

Threads

0

Posts

1410K

Credits

Forum Veteran

Credits
142537

Get jili slot free 100 online Gambling and more profitable chanced casino at www.deltin51.com