जागरण संवाददाता, प्रयागराज। दिसंबर में लागू होने जा रहे नए सर्किल रेट से सरकारी खजाना बढ़ने के साथ पारदर्शिता आएगी। प्लाट, दुकान, मकान, फ्लैट व अन्य संपत्तियों की खरीद-फरोख्त में स्टांप शुल्क ज्यादा लगेगा, जिससे राजस्व की वृद्धि होगी। सरकार को लगभग 150 करोड़ रुपये की आय संपत्तियों की रजिस्ट्री से हो सकेगी। वित्तीय वर्ष 2024-25 में जनपद को निबंधन विभाग का 1070 करोड़ रुपये लक्ष्य पूरा नहीं हो सका था। लक्ष्य से 32 प्रतिशत कम की आय हुई थी। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
वित्तीय वर्ष 2025-26 का लक्ष्य छह करोड़ रुपये घटाकर 1064 करोड़ कर दिया गया। सर्किल रेट बढ़ने से लक्ष्य पूरा होने की उम्मीद है।
जनपद में सबसे ज्यादा सिविल लाइंस का सर्किल रेट 30 से 35 प्रतिशत तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। शहर के अन्य क्षेत्रों में भी 20 से 30 प्रतिशत तक सर्किल रेट बढ़ सकता है। शहर के विभिन्न मुहल्लों में मार्गों व गलियों के हिसाब से सर्किल रेट में बढ़ोतरी की गई है। हर अपार्टमेंट के फ्लैट के रेट खोल देने से खरीदने वाले को कई तरह से लाभ भी होगा। उन्हें बैंक लोन लेने से लेकर उनकी संपत्ति की कीमत बढ़ेगी। ब्लैक मनी पर अंकुश लग सकेगा।
उदाहरण के तौर पर सिविल लाइंस में एक करोड़ दो लाख रुपये के टूबीएचके फ्लैट की खरीद में सरकार को आठ लाख 16 हजार रुपये स्टांप ड्यूटी तथा पंजीयन शुल्क के रूप में मिलेंगे। पहले छह लाख रुपये के करीब मिलते थे। सिविल लाइंस में ही 100 वर्ग मीटर के प्लाट पर सात लाख रुपये से ज्यादा स्टांप और रजिस्ट्रेशन के मिलेंगे, जबकि पुराने सर्किल रेट अनुसार साढ़े पांच लाख रुपये ही मिलते थे।
शहर से सटे नैनी, झूंसी, फाफामऊ में 30 प्रतिशत तो शहर पश्चिमी क्षेत्र में 30 से 35 प्रतिशत तक सर्किल रेट बढ़ाया गया है। गंगापार और यमुनापार की तहसीलों के मुख्यालयों, ब्लाक मुख्यालयों, मुख्य मार्गों, बाजारों व नगर पंचायतों में सर्किल रेट के अलग प्रस्ताव हैं।
सर्किल रेट बढ़ा तो राजस्व में अवश्य ही वृद्धि होगी। नए सर्किल रेट को लेकर आपत्तियों के निस्तारण के बाद महत्वपूर्ण बैठक होगी, जिसके बाद ही सर्किल कितना बढ़ेगा, यह निर्धारित हो जाएगा। -राकेश चंद्रा, एआइजी स्टांप
खेत खरीद कर प्लाटिंग की तो जुर्माने संग अतिरिक्त स्टांप शुल्क
प्रयागराज : शहर से सटे गांवों में कृषि भूमि खरीदकर उस पर प्लाटिंग करने वालों को बड़ा झटका लगने जा रहा है। नए सर्किल रेट के नियमों में यह प्रविधान कर दिया गया है कि प्लाटिंग के उद्देश्य से खेती की जमीन खरीदने जा रहे हैं तो रजिस्ट्री के अभिलेखों में इसका उल्लेख करना होगा, जिसके हिसाब से ही स्टांप शुल्क लगेगा।
ऐसा न करने पर जुर्माने के साथ अतिरिक्त स्टांप शुल्क देना होगा। प्रविधान में रेरा के साथ एनजीटी के नियमों को प्लाटिंग एरिया में लागू करना होगा। प्राइवेट कालोनी में हरित पट्टिका, खुले स्थान, पार्क, क्रीड़ा स्थल भी रखने होंगे। ऐसे गांवों की श्रेणी भी बना दी गई है। विकासशील गांव और सामान्य गांव की श्रेणी है। इसके अलावा एग्रीमेंट कराकर जमीन की प्लाटिंग करने पर भी अतिरिक्त स्टांप शुल्क देने का नियम आ गया है। |