deltin51
Start Free Roulette 200Rs पहली जमा राशि आपको 477 रुपये देगी मुफ़्त बोनस प्राप्त करें,क्लिकtelegram:@deltin55com

माता-पिता की बीमारी पर तैनाती में छूट नहीं: दिल्ली HC का CAPF अधिकारियों के अधिकार पर बड़ा फैसला_deltin51

LHC0088 2025-9-29 01:06:31 views 1259

  स्वजन के अस्वस्थ्य होने के आधार पर सीएपीएफ अधिकारी को तैनाती का स्थान चुनने का नहीं प्रविधान : हाई कोर्ट







विनीत त्रिपाठी, नई दिल्ली। स्वजन के खराब स्वास्थ्य के आधार पर तैनाती के स्थान को चुनने के केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) के अधिकारियों के अधिकार पर दिल्ली हाई कोर्ट ने अहम निर्णय पारित किया है। न्यायमूर्ति सी हरिशंकर व न्यायमूर्ति ओपी शुक्ला की पीठ ने कहा कि सीएपीएफ की वर्तमान नीति में ऐसा कोई प्रविधान नहीं है, जिसके आधार पर कोई अधिकारी अपने माता-पिता के अस्वस्थ होने के आधार पर अपनी तैनाती का स्थान चुन सके। पीठ ने कहा कि सीएपीएफ को अधिकारियों के सामने आने वाली कठिनाइयों के प्रति सजग रहने को कहा है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें



पीठ ने कहा कि सीएपीएफ नीति के तहत यदि किसी अधिकारी का जीवनसाथी या बच्चा अस्वस्थ है, तो वह अधिकारी के लिए तैनाती का स्थान चुनने का आधार बन सकता है। हालांकि, अधिकारी के माता-पिता के मामले में ऐसी कोई छूट नहीं दी गई है। पीठ ने कहा कि संभवत:, यह एक कठोर प्रविधान हो सकता है, लेकिन अगर अधिकारियों को अपने माता-पिता की स्थिति के आधार पर तैनाती का स्थान चुनने की अनुमति दी जाए, तो अधिकारियों को उचित रूप से तैनात करना बहुत मुश्किल हो जाएगा।

Karur rally stampede,Tamil Nadu stampede,Actor Vijay rally,Karur tragedy,Rally death toll,Vijay compensation,Public rally safety,India news,Political rally incident,Karur Stampede   

हालांकि, पीठ ने निर्देश दिया कि वे अधिकारी के उस अनुरोध पर विचार करें कि उसे ऐसे स्थान पर तैनात किया जाए जहां उसके पिता के इलाज के लिए पर्याप्त सुविधाएं हों। पीठ ने कहा कि यदि उक्त अनुरोध को स्वीकार करना संभव नहीं है, तो इस आशय का एक उपयुक्त पत्र एक सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ता को भेजा जाएगा, जिसमें विशेष रूप से यह कारण बताया जाएगा कि ऐसा करना क्यों संभव नहीं है। साथ ही यह भी कहा कि ऐसी स्थिति में याचिकाकर्ता स्थानांतरण के आदेश का पालन करना होगा।



अदालत ने उक्त टिप्पणी एक अधिकारी द्वारा दायर याचिका पर विचार करते हुए की। संबंधित अधिकारी ने याचिका में कहा था कि उसके 90 वर्षीय पिता की देखभाल करने वाला वह इकलौता व्यक्ति है। ऐसे में उसकी तैनाती के स्थान में परिवर्तन किया जाए। संबंधित अधिकारी ने तर्क था कि जिस स्थान पर वह तैनात था और वहां उसके पिता की देखभाल के लिए पर्याप्त अस्पताल सुविधाएं नहीं हैं।

यह भी पढ़ें- आरोपी चैतन्यानंद के लिए पुलिस ने मांगी पांच दिन की कस्टडी, 17 लड़कियों का शोषण करने का है आरोप



like (0)
LHC0088Forum Veteran

Post a reply

loginto write comments

Explore interesting content

LHC0088

He hasn't introduced himself yet.

210K

Threads

0

Posts

610K

Credits

Forum Veteran

Credits
69351