इस घटना से क्षेत्र में आक्रोश है और लोग आरोपी के लिए कड़ी सजा की मांग कर रहे हैं।
डिजिटल डेस्क, जागरण, श्रीनगर। कश्मीर घाटी के जिला बडगाम से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने बीरवाह इलाके से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जिस पर तीन नाबालिगों के साथ यौन उत्पीड़न करने का आरोप है। पीड़ितों में दो लड़के व एक लड़की शामिल है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
यह गिरफ्तारी एक अभिभावक द्वारा बीरवाह पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने के बाद हुई। पुलिस के अनुसार आरोपी ने कथित तौर पर दो लड़कों के साथ कुकर्म करने के साथ लड़की के साथ भी दुष्कर्म किया।
पुलिस ने पास्को के कड़े प्रावधानों के तहत आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पीड़ितों की डॉक्टरी जांच करवाई गई है।
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एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी हिरासत में है। पूछताछ के आधार पर आरोपित के खिलाफ सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। तथ्य पूरी तरह से स्थापित होने के बाद सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।champawat-common-man-issues,Pithauragarh news,Uttarakhand teachers protest,Teachers letter in blood,PM Modi letter,Teachers promotion demands,Old pension scheme,Vacant principal posts,Uttarakhand education,Government teacher association,Pithauragarh district,uttarakhand news
इस घटना से बीरवाह में आक्रोश फैल गया है। स्थानीय लोग आरोपी के लिए कड़ी सजा की मांग कर रहे हैं।
दुष्कर्म आरोपित की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज
फास्ट ट्रैक कोर्ट जम्मू ने नौकरी के नाम पर एक महिला से कथित रूप से दुष्कर्म करने के आरोपित अजय कुमार निवासी गंग्याल की अग्रिम जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। पीड़ित की ओर से दर्ज शिकायत में कहा गया कि वह अपने पति से अलग हो गई थी और उसे रोजगार की आवश्यकता थी। वह फेसबुक पर आरोपित के संपर्क में आई जिसने उसे नौकरी दिलाने का विश्वास दिलाया।
आरोपित ने उसे गंग्याल के एक घर में बुलाया जहां उसने उसके पेयजल में कुछ मिलाया जिससे वह बेसुध हो गई और आरोपित ने उसके साथ दुष्कर्म करने के साथ उसकी अश्लील फोटो व वीडियो भी बनाए। पीड़ित ने कहा कि आरोपित उसे इन फोटो व वीडियो के आधार पर ब्लैकमेल कर रहा है।
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पुलिस केस डायरी पर गौर करने के बाद कोर्ट ने पाया कि आरोपित से हिरासत में पूछताछ आवश्यक है क्योंकि दावे अनुसार आरोपित ने महिला की कुछ तस्वीरें व वीडियो बनाए थे और यह सबूत अभी तक पुलिस के हाथ नहीं लगे हैं। ऐसे में आरोपित को अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती। |