तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण
जागरण संवाददाता, देवरिया। मतांतरण प्रकरण में आरोपित तरन्नुम जहां ने गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने अग्रिम जमानत का प्रार्थना पत्र दाखिल किया, जिस पर बुधवार को सुनवाई होनी थी, लेकिन सुनवाई हुई या नहीं, इसकी जानकारी नहीं मिल सकी है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
उधर, दीवानी न्यायालय में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सुभाष चंद्र मौर्य की कोर्ट में भी उसके अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पर बुधवार को सुनवाई टल गई। पुलिस की ओर से केस डायरी प्रस्तुत न किए जाने के कारण अभियोजन पक्ष ने स्थगन की मांग की। इसके बाद कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई की नई तिथि तय कर दी। फिलहाल, तरन्नुम जहां की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है।
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शहर के रामलीला मैदान के समीप स्थित एसएस माल और ईजी मार्ट के मालिक उस्मान गनी, उसकी पत्नी तरन्नुम जहां और साला गौहर अली पर हिंदू कर्मचारियों के मतांतरण का आरोप है। इस मामले में पुलिस ने 15 सितंबर को उस्मान गनी को लखनऊ के चिनहट से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
वहीं, गौहर अली पहले से ही मतांतरण के दूसरे मामले में 31 अगस्त से जेल में बंद है। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार सिंह ने बताया कि आरोपित तरन्नुम जहां ने अग्रिम जमानत के लिए दीवानी न्यायालय में प्रार्थना पत्र दाखिल किया है। जिसमें सुनवाई नहीं हो पाई है। |