शूटिंग के दौरान काले हिरण के शिकार का मामला (फोटो: पीटीआई)
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। वर्ष 1998 के सलमान खान से जुड़े बहुचर्चित काला हिरण शिकार मामले में राजस्थान हाईकोर्ट सुनवाई हुई। जस्टिस संदीप शाह की कोर्ट में राज्य सरकार की ओर से दायर लीव टू अपील और सलमान खान की ओर से सजा के फैसले को चुनौती देने की दोनों याचिका पर एक साथ विचार हुआ। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
हालांकि मामले में सरकारी वकील ने समय मांगा। इस पर कोर्ट ने अगली सुनवाई आठ सप्ताह बाद सूचीबद्ध करने के निर्देश दिए हैं। यह मामला अक्टूबर 1998 में जोधपुर के कांकाणी गांव में फिल्म हम साथ-साथ हैं की शूटिंग के दौरान काले हिरण के शिकार का है।
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सीजेएम कोर्ट ने सुनाई थी सजा
इस केस में जोधपुर की सीजेएम कोर्ट ने 5 अप्रैल 2018 को सलमान खान को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत दोषी ठहराते हुए पांच साल की सजा और 25 हजार रुपए जुर्माना लगाया था। जबकि सह-आरोपी सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे, नीलम और दुष्यंत सिंह को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया गया था।
राजस्थान सरकार ने सह-आरोपियों की बरी के खिलाफ लीव टू अपील दायर की है। सरकार का कहना है कि सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे, नीलम और दुष्यंत सिंह को बरी करना न्यायसंगत नहीं था। बिश्नोई समाज की ओर से इस मामले में मूल शिकायत दर्ज करवाई गई थी जहां दोनों पक्षों की अपीलों पर एक साथ सुनवाई हुई है। अब इस मामले पर 8 सप्ताह बाद सुनवाई होगी।
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