अवैध निर्माण ढहाता बुलडोजर
जागरण संवाददाता, बरेली। शहर में बाबा के गरजते बुलडोजर से अवैध निर्माण करने वालों में खलबली मच गई है। शहर के अलग-अलग हिस्सों में एक अक्टूबर से 30 नवंबर तक 57 से अधिक अवैध निर्माण (अवैध कालोनी, बरातघर, कामार्शियल काम्प्लेक्स आदि) को ध्वस्त करने का असर अब दिखने लगा है। इन दो माह में अलग-अलग क्षेत्रों से 120 से अधिक अवैध निर्माण करने वाले (होटल, बरातघर, कामार्शियल काम्प्लेक्स आदि) लोगों ने आवेदन किए हैं। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
इनमें बीडीए ने 13 भवनों के मानचित्र स्वीकृत करते हुए 12 करोड़ से अधिक धनराशि अर्जित की है। बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) ने अवैध निर्माण के विरुद्ध अभियान चला रखा है। अभियान के तहत अवैध कालोनी, होटल, बरातघर-मैरिज हाल को नोटिस देने के बाद भी मानचित्र स्वीकृत नहीं कराने पर ध्वस्तीकरण किया जा रहा है।
इससे शहर में अवैध निर्माण करने वाले कालोनाइजरों, बिल्डरों और अन्य कब्जेदारों में खलबली मच गई है। इसका असर यह रहा है कि बीते दो माह में 120 से अधिक बड़े व्यावसायिक भवनों के मानचित्र स्वीकृति का आवेदन किया गया गया है।इसमें जांच के बाद अभियंताओं ने 13 भवनों को मानचित्र जारी भी कर दिया है।
बीडीए उपाध्यक्ष डा. मनिकंडन ए. के अनुसार शहर में अवैध निर्माण नहीं हो इसके लिए आमजन को लगातार जागरूक किया जा रहा है। इसके साथ ही नई बिल्डिंग बाइलाज के तहत बिना मानचित्र बने भवनों के कपांउंडिंग का भी अवसर दिया जा रहा है। इसके बाद भी लापरवाही करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार नोटिस, सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है।
दो माह में 230 से अधिक अवैध निर्माण को नोटिस
बीडीए ने एक अक्टूबर से 30 नवंबर तक शहर के अलग-अलग हिस्सों में बिना मानचित्र बने और निर्माणाधीन 230 से अधिक भवनों को नोटिस जारी किया है। इन भवन स्वामियों को पर्याप्त समय देते हुए मानचित्र जमा कराने को कहा गया है। इसमें कई भवन स्वामियों की ओर से मानचित्र स्वीकृति का दावा किया गया है तो कई कंपाउंडिंग के लिए आवेदन करने को दौड़ लगा रहे।
शहर में अवैध निर्माण किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जाएगा। आमजन से अपील है कि वह किसी भी नए भवन को खरीदने से पहले उस भवन की मानचित्र संबंधी दस्तावेज अवश्य जांच लें। साथ ही बिना मानचित्र के बने भवन की नए बिल्डिंग बाइलाज के तहत कंपाउंडिंग के लिए आवेदन कर मानचित्र अवश्य स्वीकृत कराएं, अन्यथा की दशा में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
- डा. मनिकंडन ए., बीडीए उपाध्यक्ष
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