सांकेतिक तस्वीर।
जागरण संवाददाता, देहरादून: अपर जिला एवं सेशन जज फास्ट ट्रेक कोर्ट (पोक्सो) रजनी शुक्ला की अदालत ने नौवीं कक्षा की छात्रा से छेड़छाड़ करने के मामले में दोषी स्वीमिंग टीचर को पांच वर्ष कारावास की सजा सुनाई है।
इसके अलावा 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। अदालत ने पीड़ित को प्रतिकर के रूप में एक लाख रुपये देने दिलाने के भी आदेश दिए हैं।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता किशोर कुमार के अनुसार, पंजाब की एक महिला ने 12 दिसंबर 2018 को एसएसपी को शिकायत दी कि उनकी पुत्री राजपुर स्थित एक बोर्डिंग स्कूल में नौवीं कक्षा में पढ़ती है। आरोप लगाया कि स्वीमिंग कोच सुरेंद्र पाल ने उसके साथ छेड़छाड़ की। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
इस मामले में राजपुर थाने में 13 दिसंबर 2018 को आरोपित के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर 15 दिसंबर को उसे गिरफ्तार कर लिया। बयान में छात्रा ने बताया कि वह पंजाब से आई थी, ऐसे में वह हिंदी की अतिरिक्त क्लास लेती थी। आरोपित उस पर दबाव बना रहा था कि वह गेम्स में भी हिस्सा ले, क्योंकि पढ़ाई के साथ-साथ गेम्स में जरूरी है।
पीड़िता ने बताया कि उसका भाई भी इसी स्कूल में पढ़ाई कर रहा था। नवंबर 2018 में जब सभी अध्यापक मीटिंग में थे तो आरोपित की एडजस्टमेंट उसकी क्लास में थी।
आरोपित ने उसकी क्लास में उसके भाई को अपना मोबाइल नंबर दिया और कहा कि वह शाम को फिल्म देखने जाएंगे। उसने शाम को आरोपित को फोन किया कि वह फिल्म देखने नहीं जा सकते। ठंड के कारण उसकी आवाज में कंपकपी थी।
इसके बाद आरोपित ने कहा कि यदि ठंड लग रही है तो वह उसे गर्मी दे सकता है। कुछ दिन बाद आरोपित ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा कि मेरे साथ चलो। इसके साथ ही आरोपित ने कई बार उसके कपड़ों के बारे में भी गलत कहा।
प्रधानाचार्य ने बदले बयान, अब होगी कार्रवाई
स्कूल के प्रधानाचार्य ने केस में बार-बार अपने बयान बदले। इस मामले में अदालत ने स्कूल के प्रधानाचार्य के विरुद्ध अलग से केस चलाने के लिए 15 दिसंबर के लिए समन जारी करने के आदेश जारी किए हैं। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से आठ गवाह पेश किए गए।
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