प्रस्तुतीकरण के लिए सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।
जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। पॉक्सो कोर्ट (प्रथम) ने कुंदरकी क्षेत्र में नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म और अपहरण मामले में आरोपित राहुल को दोषी ठहराते हुए 20 साल के कठोर कारावास और 25 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
यह घटना 20 अगस्त 2022 की है। ग्राम प्रधान के पास नौकरी करने वाले राहुल ने उसी गांव की नाबालिग बच्ची और उसके छोटे भाई को मेला दिखाने के बहाने ले गया था। जब दोनों देर शाम तक घर नहीं लौटे तो स्वजन ने तलाश शुरू की। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
मेले के बहाने बच्ची और उसके भाई को जंगल में ले गया था दरिंदा
खोजबीन के बावजूद बच्चों का पता न चलने पर स्वजन ने थाना कुंदरकी में तहरीर दी। आरोप है कि राहुल दोनों को जंगल में ले गया और वहीं बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो कोर्ट-प्रथम) अविनाश चन्द्र मिश्र की अदालत में हुई।gurgaon-general,video based emergency call points,Gurugram smart city project,emergency call points installation,Dial 112 integration,Gurugram traffic police,GMDA collaboration,public safety,crime control,24/7 emergency assistance,video call support,Haryana news
पॉक्सो कोर्ट ने दोषी व्यक्ति पर 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया
दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने अपना-अपना पक्ष रखा। एडीजीसी ब्रजराज सिंह पीड़ित को न्याय दिलाने की पैरवी की। उन्होंने बताया कि वादी पक्ष, पीड़िता और आठ गवाहों ने बयान दर्ज कराए गए। गवाहों के समर्थन और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर अदालत ने राहुल को दोषी मानकर बीस साल की सजा सुनाई है।
अदालत ने कहा कि इस तरह का अपराध समाज के लिए गंभीर खतरा है और बच्चियों की सुरक्षा से समझौता बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। सजा सुनाए जाने के बाद कोर्ट कक्ष में पीड़ित परिवार ने राहत की सांस ली है।
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