इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अवैध हिरासत मामले में छात्र को अदालत में पेश करने का आदेश दिया है।
विधि संवाददाता, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एमए के छात्र इंतेखाबुल मुख्तर को सात अक्टूबर को अदालत के समक्ष हाजिर करने का आदेश दिया है। छात्र को जौनपुर पुलिस द्वारा अवैध रूप से हिरासत में रखने का आरोप है। इसे लेकर हाई कोर्ट ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल की गई है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
कोर्ट ने अपर शासकीय अधिवक्ता प्रथम परितोष मालवीय को अगली तारीख पर बताने के लिए कहा है कि क्यों न छात्र को मुक्त किया जाय? यह आदेश छात्र के चाचा आफताब आलम की याचिका पर न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय और न्यायमूर्ति जफीर अहमद की खंडपीठ सुनवाई करते हुए दिया है।
याची सोनभद्र के थाना घोरावल, ग्राम बिसरेखी का रहने वाला है। याची अधिवक्ता ने कहा कि इंतेखाबुल मुख्तार इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एमए का छात्र है। वह मुस्लिम छात्रावास के कमरा नंबर 71 में रह रहा था। याची अफताब आलम 24 सितबर को प्रयागराज आया तो पता चला कि इंतेखाबुल पिछले दो दिन से गायब है।Navratri 2025 ,Shardiya Navratri 2025 Day 7 Daan, Navratri 7nd Day Daan Maa Kali , Maa Kali Vrat Katha, Navratri 2025 2nd Day Maa Kali, Navratri 2025 Day 7, navratri 2025 second day, Maa Kali mantra, maa Kali bhog, chaitra navratri significance, maa Kali puja muhurat, maa Kali puja vidhi, maa Kali mantra, maa Kali aarti, brahmacharini bhog,
इसी दौरान एक फोन काल से उन्हें पता चला कि इंतेखाबुल जौनपुर के पुलिस थाना मुंगरा बादशाहपुर थाने में हिरासत में है। वह तुरंत थाना गए लेकिन उन्हें भतीजे से मिलने नहीं दिया गया। याची ने आशंका जताई कि उसके भतीजे के साथ कुछ गलत हो सकता है । उन्होंने पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 पर कॉल भी किया।
इसके बाद भी उन्हें कहीं से मदद न मिलने पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल की। याचिका में उप्र सरकार, पुलिस महानिदेशक, पुलिस आयुक्त प्रयागराज, थाना प्रभारी कर्नलगंज, पुलिस अधीक्षक जौनपुर, थाना प्रभारी मुंगरा बादशाहपुर को प्रतिवादी बनाया गया है।
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