अदालत पहुंची प्राइवेट स्कूलों की शिकायत, 29 को होगी अगली सुनवाई।
जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत दाखिला नहीं देने से परेशान पांच बच्चों के अभिभावकों ने तीन बड़े प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ अदालत में शिकायत की है। संबंधित मामले में दस्तावेज पेश किए गए। अगली सुनवाई की तारीख 29 सितंबर निर्धारित की गई है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत 25 प्रतिशत सीटें आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए आरक्षित होती हैं। योजना के तहत विद्यार्थियों को प्राइवेट स्कूलों में निश्शुल्क शिक्षा दी जाती है।
ऐसे विद्यार्थियों की फीस का भुगतान सरकार की ओर से की जाती है। लेकिन प्राइवेट स्कूलों की बेरुखी के कारण अधिकांश विद्यार्थी करीब शैक्षणिक सत्र शुरू होने के करीब छह महीने बाद भी दाखिला के लिए भटक रहे हैं।
अधिकारियों के अनुसार सबसे पहले 25 जून को शिक्षा विभाग की ओर से आरटीई के तहत दाखिला नहीं देने वाले 40 स्कूलों की सूची भेजकर मान्यता रद और एनओसी विड्रोल करने की मांग की थी। इनमें से कुछ स्कूलों ने कार्रवाई के डर से दाखिला दे दिया, जबकि 30 स्कूल अभिभावकों को चक्कर लगवा रहे थे।
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इन्हें विभाग की ओर से एक बार फिर अगस्त में नोटिस दिया गया। इनमें से कुछ स्कूलों ने एक दो बच्चों को दाखिला दे दिया जबकि कई ऐसे हैं जो दाखिला देने से मना कर रहे हैं। उनकी सूची निदेशालय को दे दी गई है।
सोमवार को फिर होगी सुनवाई
अधिकारियों के मुताबिक दो बच्चों के अभिभावक सेक्टर-19 के प्राइवेट स्कूल, दो बच्चों के अभिभावक सेक्टर-31 के प्राइवेट स्कूल और एक बच्चे के अभिभावक एक अन्य प्राइवेट स्कूल के खिलाफ कोर्ट पहुंचे हैं। सभी मामले दाखिले से संबंधित हैं।
आरटीई के प्रोजेक्ट कार्डिनेटर नरेश कुमार ने बताया कि अभिभावक कोर्ट में स्कूलों की शिकायत लेकर चले गए हैं। संबंधित मामले में दस्तावेज जिला शिक्षा विभाग की ओर से पेश किए गए हैं। अगली सुनवाई सोमवार को है। इसमें अभिभावक, अधिकारी और स्कूलों के प्रतिनिधि में शामिल होंगे।
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