पीएम किसान सम्मान निधि से वंचित होंगे पति पत्नी, मां और बेटा
जागरण संवाददाता, कानपुर देहात। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ पा रहे एक ही परिवार के पति पत्नी, मां व बेटा के अलावा नाबालिग को योजना से वंचित किया जाएगा।
पात्रता श्रेणी से बाहर होने के कारण शासन ने ऐसे लाभार्थियों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। कृषि विभाग ने चिन्हांकन का कार्य शुरू किया गया है। अब तक करीब नौ हजार से ऊपर का चिन्हांकन किया जा चुका है जिनको योजना से वंचित करने की कवायद भी शुरू है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
कृषि विभाग के तहत संचालित प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ जिले के 375352 किसान उठा रहे हैं। शासन ने योजना का लाभ पा रहे एक परिवार के दो सदस्यों के रूप में पति पत्नी, मां और बेटा के अलावा नाबालिग को चिंहित करने का निर्देश दिया है।
विकास भवन स्थित कृषि विभाग कार्यालय में इस तरह से लाभार्थियों के चिन्हीकरण का कार्य उप कृषि निदेशक के निर्देश पर पटल सहायक स्तर से शुरू कर दिया गया है। अब तक पति पत्नी के 7834, मां बेटा के 1729 व नाबालिग 295 को मिलाकर कुल 9858 लाभार्थियों की सूची तैयार की जा चुकी है।
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शेष के लिए कार्य तेजी से जारी है और जल्द पूरा होने की उम्मीद है। सूचीबद्ध लाभार्थियों की पीएम किसान सम्मान निधि रोककर योजना से वंचित किया जाएगा।
उप कृषि निदेशक हरिशंकर भार्गव ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ परिवार के एक सदस्य को ही मिल सकता है। कुछ पति पत्नी, मां बेटा व नाबालिग भी योजना का लाभ उठा रहे जो गलत है।
उन्होंने बताया कि लाभार्थी किसान की मौत होने पर पत्नी और बेटा के नाम वरासत में दर्ज हो गए हैं, जिससे दोनों लोगों ने आवेदन कर लाभ लेना शुरू कर दिया है। साथ ही कुछ लोगों ने मृत लाभार्थियों के नाम भी कटवाए हैं।
शासन की गाइड लाइन के अनुसार ही किसानों को योजना का लाभ देने के लिए अपात्रों को चिन्हित कराया जा रहा है। अब तक 9858 लाभार्थियों की सूची तैयार हो चुकी है। शेष का भी कार्य जारी है। हर हाल में अपात्रों को योजना से वंचित किया जाएगा।
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