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Sarkari Chhutti: 6 और 11 नवंबर को सरकारी छुट्टी, बिना काम किए मिलेगा पैसा, प्राइवेट संस्थानों में भी रहेगा सवैतनिक अवकाश

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Govt Holiday: 6 और 11 नवंबर को मतदान के दिन सरकारी छुट्टी की घोषणा की गई है।



जागरण संवाददाता, भागलपुर। Bihar Govt Holiday बिहार विधान सभा चुनाव अन्तर्गत भागलपुर में 11 नवंबर, दिन मंगलवार को मतदान की तिथि निर्धारित है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135 (ख) के अनुसार सभी श्रमिकों व कामगारों को लोकतंत्र में सहभागिता के लिए मतदान करने के लिए मतदान की तिथि को सवैतनिक अवकाश प्राप्त करने का अधिकार है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सरकारी संस्थानों के साथ-साथ गैर सरकारी प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मियों को भी इसका लाभ मिलेगा। इस संबंध में उप श्रमायुक्त की अध्यक्षता में सोमवार को श्रमिक संगठन के प्रतिनिधियों एवं प्रतिष्ठान के नियोजकों के साथ बैठक आयोजित की गई।

बैठक में बिहार विधान सभा चुनाव के लिए लोक प्रतिनिधि अधिनियम- 1951 की धारा 135 (क) के आलोक में श्रमिकों व पदाधिकारियों को मतदान की सुविधा देने के लिए निर्धारित मतदान तिथि को सवैतनिक अवकाश देने के लिए निर्देशित किया गया।

बैठक में श्रम अधीक्षक (बोर्ड-सह-योजना), श्रम अधीक्षक (अधि.), सीआइटीयू के प्रतिनिधि मनोहर मंडल, एआइसीसीटीयू के प्रतिनिधि मुकेश मुक्त, भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार लाल, एसइडब्ल्यूए की मौसम देवी एवं नियोजकों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 दो चरणों में हो रहा है। इसके लिए 6 और 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। मतदान के दिन सरकारी छुट्टी की घोषणा की गई है।
चुनाव के लिए तैयार हो रहा ईवीएम

भागलपुर में स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण वातावरण में चुनाव कराने को लेकर सभी आवश्यकत तैयारियां जोरों पर है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी डा. नवल किशोर चैधरी के निर्देश के आलोक में सभी सातों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए ईवीएम कमिशनिंग का कार्य तेजी से किया जा रहा है, जो कि पांच नवंबर तक पूरा हो जाएगा।

सभी सातों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए बनाए गए डिस्पैच सेंटर पर संबंधित विधानसभा क्षेत्र के निर्वाची पदाधिकारी एवं सामान्य प्रेक्षक की निगरानी में तथा कड़ी सुरक्षा के बीच ईवीएम कमिशनिंग का कार्य किया जा रहा है। इस अवसर पर संबंधित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों या उनके प्रतिनिधियों को भी उपस्थित रह कर संतुष्ट हो रहे हैं।

सभी सात विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए छह डिस्पैच सेंटर बनाए गए हैं, जहां संबंधित विधानसभा के लिए कमिशनिंग का कार्य किया जा रहा है। भागलपुर एवं नाथनगर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए राजकीय पालिटेक्निक बरारी में ईवीएम के कमिशनिंग का कार्य किया जा रहा है। वहीं राजकीय महिला आइटीआइ में सुल्तानगंज निर्वाचन क्षेत्र के लिए तथा इंटर स्तरीय उच्च विद्यालय, तुलसीपुर में बिहपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए कमिशनिंग का कार्य किया जा रहा है।

इसी प्रकार इंटर स्तरीय विद्यालय नवगछिया में गोपालपुर विधानसभा के लिए तथा लक्ष्मी नारायण उच्च विद्यालय मलिकपुर, पीरपैंती में पीरपैंती विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए कमिशनिंग का कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा इंटर स्तरीय शारदा पाठशाला, कहलगांव में कहलगांव विधानसभा के लिए कमिशनिंग का कार्य किया जा रहा है।

कमिशनिंग का कार्य पांच नवंबर तक पूरा हो जाएगा। संबंधित विधानसभा क्षेत्र के लिए बनाए गए डिस्पैच सेंटर से ही मतदान कर्मी दल भेजे जाएंगे एवं ईवीएम का अवंटन किया जाएगा। ईवीएम के संग्रहण के लिए दो केंद्र बनाए गए हैं। बिहपुर, गोपालपुर एवं सुल्तानगंज विधानसभा के लिए राजकीय महिला आइटीआइ भागलपुर, वहीं शेष चार विधानसभा के लिए राजकीय पालिटेक्निक में ईवीएम का संग्रहण किया जाएगा। जिले में 2678 मतदान केन्द्र तथा आठ सहायक मतदान केन्द्र बनाए गए हैं।
12 वैकल्पिक फोटो पहचान पत्रों में से किसी एक का उपयोग

जिले में 11 नवंबर को मतदान होना है। मतदान के लिए मतदान केन्द्रों पर 12 वैकल्पिक फोटो पहचान पत्रों में से किसी एक का उपयोग ईपिक के बदले किया जा सकता है। हालांकि यदि आपके पास ईपिक है तो वैकल्पिक दस्तावेजों की कोई जरूरत नहीं होगी। आपका नाम मतदाता सूची में यदि दर्ज है तो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी 12 वैकल्पिक फोटो पहचान पत्र में से किसी एक का उपयोग कर सकते हैं।

आधार कार्ड, मनरेगा जाब कार्ड, बैंक, पोस्ट आफिस द्वारा जारी फोटो युक्त पहचान पत्र, श्रम मंत्रालय, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के तहत आरजीआइ द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, पेंशन दस्तावेज फोटो के साथ, केंद्रीय, राज्य सरकार, पीएसयू, पब्लिक लिमिटेड कंपनी द्वारा कर्मचारियों को जारी फोटो युक्त सर्विस आइडेंटिटी कार्ड, सांसद, विधायक या विधान परिषद सदस्य द्वारा जारी आधिकारिक पहचान पत्र एवं सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी यूनिक डिसेबिलिटी आइडी कार्ड हैं।
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