शहरी निकाय क्षेत्रों में कार्यरत पारा शिक्षकों की वार्षिक चार प्रतिशत मानदेय वृद्धि का रास्ता साफ हो गया है।
राज्य ब्यूरो, रांची । राज्य के शहरी निकाय क्षेत्रों में कार्यरत पारा शिक्षकों (सहायक अध्यापकों) की वार्षिक चार प्रतिशत मानदेय वृद्धि का रास्ता साफ हो गया है।
राज्य में निकाय चुनाव नहीं होने की स्थिति में विभिन्न जिलों के उपायुक्तों की अध्यक्षता में गठित जिला कार्यकारिणी समिति से अनुमोदन लेकर पारा शिक्षकों को चार प्रतिशत मानदेय वृद्धि का लाभ दिया जा सकेगा।
हालांकि निकाय चुनाव होने के बाद मानदेय वृद्धि पर घटनोत्तर स्वीकृति ली जाएगी। साथ ही निकाय चुनाव होने के बाद वार्षिक वृद्धि निकायों की स्वीकृति के बाद ही मिलेगी।
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने पारा शिक्षकों के हित में यह वैकल्पिक व्यवस्था की है। विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। साथ ही इसपर सभी उपायुक्तों, जिला शिक्षा अधीक्षकों को आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
दरअसल, सहायक अध्यापक सेवा शर्त संशोधन नियमावली, 2024 में निकाय क्षेत्रों के प्रारंभिक विद्यालयों में कार्यरत पारा शिक्षकों के लिए प्रशासनिक सह अनुशासनिक प्राधिकार नगर निगम, नगर परिषद तथा नगर पंचायतों को बनाया गया है।
लेकिन राज्य में लंबे समय से निकाय चुनाव नहीं होने के कारण पारा शिक्षकों को वर्ष 2023 से ही मानदेय में चार प्रतिशत वार्षिक वृद्धि का लाभ नहीं मिल रहा था।
झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के निदेशक शशि रंजन ने इस समस्या की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए निकाय चुनाव होने तक वैकल्पिक व्यवस्था करने की अनुशंसा विभाग से की थी।
इसके बाद विभाग ने यह वैकल्पिक व्यवस्था की। विभाग के अनुसार, यह नई व्यवस्था पूरी तरह तात्कालिक है तथा चुनाव होने के बाद स्वत: पुरानी व्यवस्था लागू हो जाएगी।
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