थानों से लाइसेंस लेकर कृत्रिम तालाबों में ही कर सकेंगे प्रतिमा विसर्जन
जागरण संवाददाता, पटना। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम के तहत किसी भी प्रवाहित जल में प्रतिमा विसर्जन पूर्णत: प्रतिबंधित है। इसके अनुपालन के लिए नगर निगम प्रतिमा विसर्जन के लिए गंगा घाटों के पास 10 कृत्रिम तालाब बनाए हैं। इसके अतिरिक्त शहर के अन्य क्षेत्रों में भी नगर निकाय प्रतिमा विसर्जन के लिए कृत्रिम घाट तैयार किए हैं। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
वहीं पुलिस प्रशासन ने कहा है कि बिना लाइसेंस के कोई भी मूर्ति विसर्जन या जुलूस नहीं निकाला जा सकेगा। सभी पूजा पंडालों को संबंधित थाना से लाइसेंस लेना अनिवार्य है। साथ ही सभी जुलूस की वीडियोग्राफी भी जरूरी की गई है।
डीएम डॉ. त्यागराजन एसएम ने बताया कि प्रतिमा विसर्जन के दौरान सभी कृत्रिम तालाबों व घाटों पर तीन पालियों में मजिस्ट्रेट व पुलिस अधिकारियों की तैनाती कर दी गई है। आपदा प्रबंधन को नाव, नाविक, गोताखोर व एसडीआरएफ की टीमें भी हर घाट पर मौजूद रहेंगी।Singh monthly rashifal October , सिंह मासिक राशिफल अक्टूबर 2025, monthly rashifal, singh rashifal October 2025, सिंह अक्टूबर 2025 मासिक राशिफल, Leo October horoscope 2025
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के दिशा-निर्देशों व ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली के अनुसार विसर्जन से पहले जैव विघटनीय सामग्रियों को अलग से एकत्र किया जाएगा।
विसर्जन के लिए निर्धारित स्थल
- पाटलिपुत्र अंचल : दीघा घाट, पाटी पुल घाट
- पटना सिटी अंचल : कंगन घाट, किला घाट, डमराही घाट
- अजीमाबाद अंचल : भद्र घाट (पूर्वी), भद्र घाट (पश्चिमी), चित्रगुप्त तालाब, गाय घाट
इसके अतिरिक्त इन जगहों पर विशेष व्यवस्था
मानिकचंद तालाब, ला कालेज घाट, राज पेट्रोल पंप के पास बड़ी देवी जी मिलन स्थल, नंदगोला घाट, नारियल घाट, नासरीगंज घाट व शाहपुर गंगा घाट पर मजिस्ट्रेट व पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति की गई है।
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