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EPFO: जिसका कटता है PF उसे अधिकतम कितनी मिल सकती है पेंशन, कैलकुलेशन से समझें

cy520520 2025-11-13 18:07:25 views 515

  

EPFO: जिसका कटता है PF उसे अधिकतम कितनी मिल सकती है पेंशन, कैलकुलेशन से समझें



नई दिल्ली। EPS Pension Calculation: कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) ईपीएफओ के तहत मिलने वाले लाभ का एक हिस्सा है, जिसे कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद मासिक पेंशन देने के लिए डिजाइन किया गया है। यह योजना मुख्य रूप से भारत के संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को कवर करती है। यानी अगर आप प्राइवेट नौकरी करते हैं और आपका PF कटता है तो आप इसी के दायरे में आएंगे। रिटायरमेंट के बाद आपको इसी योजना के तहत पेंशन मिलेगी। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कर्मचारी और नियोक्ता दोनों मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 12-12 प्रतिशत EPF में जमा करते हैं। नियोक्ता के हिस्से में से 8.33 प्रतिशत (1,250 रुपये तक) EPS में जाता है। सरकार 15,000 रुपये प्रति माह तक कमाने वाले कर्मचारियों के लिए 1.16 प्रतिशत (174 रुपये तक) जोड़ती है।
क्या है EPS के तहत पेंशन निकालने का फॉर्मूला?

EPS के तहत उन्हीं को पेंशन मिलती है जो EPFO के सदस्य हैं और EPS में कम से कम 10 वर्षों तक योगदान किया हो। 58 वर्ष की आयु तक पहुंचें (पूर्ण पेंशन) प्रारंभिक पेंशन 50 वर्ष की आयु में शुरू हो सकती है, लेकिन 58 वर्ष की आयु से पहले यह प्रति वर्ष 4 प्रतिशत कम हो जाती है। लेकिन सवाल यह है कि इस योजना के तहत अधिकतम पेंशन कितनी मिल सकती है। आज इसी को समझने की कोशिश करेंगे।

वर्तमान नियमों के हिसाब से कर्मचारी पेंशन योजना के तहत मासिक पेंशन कैलकुलेट करना का फार्मूला सूत्र है: पेंशन योग्य वेतन × पेंशन योग्य सेवा)/70
EPFO के तहत अधिकतम कितनी पेंशन मिलती है?

ईपीएफओ के तहत अधिकतम पेंशन 7,500 रुपये है। यानी वर्तमान में आप इस योजना के तहत अधिकतम इतनी पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। वर्तमान में, ईपीएफओ के तहत वेतन सीमा 15,000 रुपये निर्धारित है, जिसे 2014 में 6,500 रुपये से बढ़ा दिया गया था। इस वेतन सीमा के आधार पर, कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) के तहत अधिकतम पेंशन 7,500 रुपये है, जिसकी गणना इस सूत्र का उपयोग करके की जाती है: 15,000 × 35 / 70 = 7,500 रुपये।

सदस्यों को ध्यान देना चाहिए कि उपरोक्त गणना यह मानकर की गई है कि कर्मचारी को अपनी पूरी सेवा अवधि के दौरान 15,000 रुपये का मूल वेतन प्राप्त होगा। यदि नियोक्ता के वेतन संशोधन के कारण वेतन में परिवर्तन होता है या यदि EPFO वेतन सीमा में संशोधन करता है, तो पेंशन राशि तदनुसार समायोजित की जाएगी। उदाहरण के लिए, सितंबर 2014 से पहले सेवारत कर्मचारियों के लिए, ईपीएफओ की वेतन सीमा 6,500 रुपये थी। परिणामस्वरूप, वेतन संशोधन से पहले सेवा के वर्षों के लिए पेंशन की गणना 6,500 रुपये की वेतन सीमा के आधार पर की जाएगी, जबकि 2014 के संशोधन के बाद सेवा के वर्षों के लिए पेंशन की गणना 15,000 रुपये की नई वेतन सीमा के आधार पर की जाएगी।

रिपोर्टों से पता चलता है कि नियोक्ताओं से मासिक अंशदान तय करने के लिए EPFO के तहत वेतन सीमा को मौजूदा 15,000 रुपये से दोगुना करके 30,000 रुपये किया जा सकता है। अगर ईपीएफओ वेतन सीमा को दोगुना करके 30,000 रुपये कर देता है, तो अधिकतम पेंशन पात्रता भी मौजूदा 7,500 रुपये से बढ़कर 15,000 रुपये हो जाएगी। यहां, पेंशन की गणना इस सूत्र का उपयोग करके की जा सकती है: 30,000 रुपये × 35 / 70 = 15,000 रुपये।

नोट- कर्मचारियों की सेवाकाल के अनुसार ही उनकी पेंशन घट बढ़ सकती है। इसलिए जरूरी नहीं कि सभी ईपीएफओ सदस्यों को एक समान पेंशन मिले।

यह भी पढ़ें- 15 साल तक कर ली प्राइवेट नौकरी तो इतनी मिलेगी पेंशन, EPFO का कैलकुलेशन समझें
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