जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। न्यू गांधी नगर में रहने वाले विजय कुमार तनेजा को एक नवंबर 2025 एसीजेएम कोर्ट नंबर तीन ने अपनी सगी 23 वर्षीय अविवाहित बेटी कनिका तनेजा को मकान के प्रथम तल पर मूलभूत सुविधा युक्त एक कमरा उपलब्ध कराने और पांच हजार रुपये प्रति माह भरण पोषण के रूप में देने का आदेश दिया था। बेटी का आरोप है कि पिता ने कोर्ट के आदेश की अवमानना करते हुए मकान बेचने के लिए सौदा कर दिया। ऐसे में बेटी ने पिता के खिलाफ कोर्ट की अवमानना का केस दायर किया है।
अधिवक्ता नसीम चौधरी ने बताया कि विजय कुमार तनेजा किराना की दुकान चलाते हैं। न्यू गांधी नगर में उनका मकान है। मकान की अनुमानित कीमत एक करोड़ रुपये से अधिक है। दिसंबर 2024 को विजय कुमार की पत्नी की मौत हो गई थी। उनके दो बेटियां कनिका तनेजा और अरुषि तनेजा है। एक लड़का देव नमन तनेजा है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
पिता ने बेटी कनिका तनेजा को घर से बेदखल कर दिया था। पिता ने अप्रैल 2025 को कनिका को घर से निकला दिया। इसके खिलाफ कनिका ने सात मई 2025 को कोर्ट में याचिका दायर की। एक नवंबर 2025 एसीजेएम कोर्ट नंबर तीन ने इस मामले में फैसला सुनाया था। कोर्ट ने पिता विजय कुमार को अपनी बेटी को पुश्तैनी मकान के प्रथम तल पर मूलभूत सुविधा युक्त एक कमरा उपलब्ध कराने और पांच हजार रुपये प्रति माह भरण पोषण के रूप में देने का आदेश दिया।
कोर्ट ने जिला प्रोबशन अधिकारी को निर्देशित किया कि युवती के साथ कोई हिंसा नहीं होने चाहिए। आदेश के बाद युवती मकान के कमरे में रहने लगी। बेटी का आरोप है कि इस दौरान पिता ने मकान बेचने के लिए उसका सौदा कर दिया। युवती कोर्ट में सात नवंबर को कोर्ट की अवमानना का केस दायर करने पहुंची थी।
आरोप है कि इस दौरान पिता मकान में रखा उसका सामान भी कही भरकर ले गए। कोर्ट ने जिला प्रोबेशन अधिकारी से पूछा है कि कोर्ट के आदेश का पालन क्यों नहीं हुआ। कोर्ट ने जिला प्रोबेशन अधिकारी से 14 नवंबर तक इस संबंध में रिपोर्ट मांगी है। ऐसे में जिला प्रोबेशन अधिकारी ने सिहानी गेट थान पुलिस को पत्र लिखकर कोर्ट के आदेश का पालन सुनिश्चित कराने के लिए कहा है। |