SUYA Publish time 2025-9-22 09:03:41

New GST Rates: उत्तरखंड में जीएसटी की नई दरें जारी, ...

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। प्रदेश में इस वर्ष राज्यवासी त्योहारी सीजन में जीएसटी की घटी दरों पर समान खरीद सकेंगे। इसके लिए उत्तराखंड ने पूरी तैयारी कर ली है। वित्त विभाग ने 22 सितंबर से लागू होने वाली जीएसटी की संशोधित दरों को जारी कर दिया है। इससे अधिकांश सेवाओं और वस्तुओं में दरों में कमी आने से उपभोक्ताओं को खासी राहत मिल सकेगी।




विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें





जीएसटी परिषद के निर्णयों के क्रम में केंद्र सरकार ने 17 सितंबर को कर निर्धारण की अधिसूचना जारी की थी। इसमें जीएसटी को पांच प्रतिशत व 18 प्रतिशत के दो ही स्लैब में रखा गया है। इस क्रम में राज्य सरकार ने भी विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर कर दरों को निर्धारित करने संबंधी अधिसूचना जारी कर दी है।



सचिव वित्त दिलीप जावलकर ने बताया कि दरों में परिवर्तन से वस्तुओं की कीमत में कमी आएगी। इससे उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति बढ़ेगी साथ ही वस्तुओं की मांग में वृद्धि होगी। इससे व्यापार व व्यवसाय को भी प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य आमजनता विशेष रूप से निम्न एवं मध्यम आय वर्ग के व्यक्तियों को अधिकतम लाभ पहुंचा है तथा इन कर सुधारों से किया एवं व्यापारी भी लाभान्वित होंगे।


‘प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने जीएसटी की दरों में कमी कर दी है। इसी क्रम में राज्य में भी 22 सितंबर से जीएसटी की नई दरों को लागू किया जा रहा है। इससे उपभोक्ताओं को लाभ मिलने के साथ ही अर्थव्यवस्था में भी तेजी आएगी।’ -पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री उत्तराखंड



ये वस्तुएं होंगी करमुक्त



मैप, चार्ट, ग्लोब, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, क्रियान्स, पेटल्स। सभी निजी जीवन बीमा पालिसी, सभी निजी स्वास्थ्य बीमा पालिसी। पनीर, पिज्जा, ब्रेड, रोटी, परांठा।


इन पर लगेगा पांच प्रतिशत जीएसटी


बटर, घी, चीज, ट्रेक्टर, प्री-पैक्ड नमकीन भुजिया, बर्तन, फीडिंग बाटल एवं नैपकीन, सिलाई मशीन, मेडिकल आक्सीजन, ग्लूकोमीटर, नजर के चश्में, ड्राई फ्रूट, जैम, फ्रूट जैली, 7500 हजार तक के होटल के कमरे। पेस्ट्री, केक, बिस्किट, आइसक्रीम, शुगर कंफैक्शनरी, चाकलेट, कार्नफ्लेक्स, सूप, पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर, ट्रेक्टर टायर एंड ट्यूब, थर्मामीटर, शैंपू, टैल्कम पाउडर, हेयर आयल, टूथपेस्ट, टूथब्रश।




इन पर लगेगा 18 प्रतिशत जीएसटी


टीवी, एसी, मानीटर प्रोजेक्ट, थ्री व्हीलर, पेट्रोल एवं पेट्रोल हाइब्रिड कार (1200 सीसी से 4000 एमएम तक), डीजल एवं डीजल हाइब्रिड कार (1500 सीसी से 4000 एमएम तक), मोटर साइकिल 350 सीसी तक, माल परिवहन में उपयोग होने वाले वाहन, डिश वाशिंग मशीन व सीमेंट।
Pages: [1]
View full version: New GST Rates: उत्तरखंड में जीएसटी की नई दरें जारी, ...