डीएनए व बायोमेट्रिक डेटा संग्रह पर सवाल, दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को हलफनामा दाखिल करने का दिया निर्देश
https://www.jagranimages.com/images/2026/02/25/article/image/DNA-1772038720544_m.webpयाचिका पर अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) अधिनियम 2022 के तहत डीएनए-बायोमेट्रिक्स एकत्रित करने की अनुमति देने वाले कानूनों को अमान्य व असंवैधानिक घोषित करने वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है।
बुधवार को याचिका पर सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने केंद्र सरकार व राष्ट्रीय अपराध रिकाॅर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) को नोटिस जारी कर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। याचिका पर अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी।
याचिका में कानून को संविधान के अनुच्छेद 14, 20(तीन) और अनुच्छेद-21 के खिलाफ होने का दावा किया गया है। याचिका में कहा गया कि अधिनियम पुलिस को जांच में मदद के लिए दोषियों, गिरफ्तार लोगों और दूसरों से रेटिना स्कैन, व्यवहार संबंधी विशेषताओं और डीएनए सहित शारीरिक और बायोलाजिकल नमूना लेने, भंडारण करने और उनका आंकलन करने का अधिकार देता है।
दो छात्रों ने याचिका दायर कर दिल्ली पुलिस की कार्रवाई को चुनौती दी है। याचिका में आरोप लगाया गया कि कैंपस में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के बाद पुलिस ने उन्हें तस्वीरें और फिंगरप्रिंट देने के लिए मजबूर किया गया था।
याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता दीया कपूर ने कहा कि अधिनियम खतरनाक अपराधियों और छोटे अपराधों के आरोपितों के बीच कोई फर्क नहीं करता है। याचिका में कहा गया है कि विवादित अधिनियम और नियम राज्य अधिकारियों को अापराधिक न्याय प्रणाली के संपर्क में आने वाले लगभग हर व्यक्ति की संवेदनशील निजी जानकारी इकट्ठा करने का खुला अधिकार देते हैं।
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