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दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति पर फैसला बाकी, 2026-27 में मौजूदा नियमों से होंगे लाइसेंस के नवीनीकरण

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दिल्ली सरकार ने होटल, क्लब और रेस्टोरेंट को अगले वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए मौजूदा नीति के तहत अपने लाइसेंस नवीनीकरण करने के लिए आदेश जारी किए हैं। प्रतीकात्मक तस्वीर



राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। नई आबकारी नीति को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। ऐसे में दिल्ली सरकार ने होटल, क्लब और रेस्टोरेंट को अगले वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए मौजूदा नीति के तहत अपने लाइसेंस नवीनीकरण करने के लिए आदेश जारी किए हैं। पिछले साल जून में दिल्ली सरकार ने इस नीति को बढ़ाया था। यह आबकारी नीति लाइसेंसिंग वर्ष 2022-23 से लागू है, इसे जून में 31 मार्च 26 तक के लिए बढ़ा दिया था।
आबकारी वर्ष 2025-26 के लिए स्वीकृति दे दी

आबकारी विभाग के एक आदेश में कहा गया है कि लाइसेंसिंग वर्ष 2026-2027 के लिए नए होटल, क्लब और रेस्टोरेंट और मेडिसिनल और प्रिपरेशन लाइसेंस के नवीनीकरण और ग्रांट के लिए आबकारी वर्ष 2025-26 के लिए स्वीकृति दे दी है। आदेश में आगे कहा गया है कि दिल्ली आबकारी नियम 2010 के तहत बताए गए सभी लाइसेंस और परमिट से जुड़ी संबंधित ब्रांच इस बारे में जरूरी सर्कुलर जारी कर सकती हैं।
सही एक्शन लेने का अधिकार होगा

विभाग ने इसेंस फीस 10 प्रतिशत बढ़ा दी है। आदेश में कहा है कि विभाग के पास लाइसेंस फीस की समीक्षा करने का अधिकार है और अगर इसे बढ़ाया जाता है, तो लाइसेंस होल्डर को तय समय के अंदर बढ़ी हुई रकम देनी होगी। ऐसा न करने पर विभाग को यूनिट का ट्रांसपोर्ट परमिट रोकने या कोई और सही एक्शन लेने का अधिकार होगा।
रिटेल शराब की दुकानों के लिए भी ऐसी तैयारी

मौजूदा नीति 2023-24 से जारी है, जब जुलाई 2022 में तत्कालीन आप सरकार ने गड़बड़ियों के आरोपों के बीच रिटेल शराब की बिक्री में प्राइवेट प्लेयर्स को इजाज़त देने वाली एक सुधार वाली पॉलिसी (2021-22) को खत्म कर दिया था। अधिकारियों के मुताबिक आबकारी विभाग भी रिटेल शराब की दुकानों के लिए लाइसेंस के लिए ऐसे ही ऑर्डर जारी करने का प्लान बना रहा है।
पूरे शहर में रिटेल शराब की बिक्री

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पिछले साल अधिकारियों को नई सटीक नीति का एक ड्राफ्ट प्रपोजल तैयार करने का निर्देश दिया था। अधिकारियों ने कहा कि सरकार का मकसद एक नई नीति लाना है जो ट्रांसपेरेंसी के साथ अच्छी क्वालिटी की शराब की सप्लाई पक्का करे। मौजूदा नीति के तहत दिल्ली सरकार के चार निगम पूरे शहर में रिटेल शराब की बिक्री करते हैं।

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