LHC0088 Publish time 2026-2-25 17:57:10

National Lok Adalat 2026: बिना फीस पाएं ऑन द स्पॉट फैसला, 14 मार्च को बैठेगी राष्ट्रीय लोक अदालत

https://www.jagranimages.com/images/2026/02/25/article/image/Lok-Adalat-1772023889025_m.webp



जागरण संवाददाता, पटना। न कोई फीस, न ही सालों का चक्कर। आमजन को बिना कोर्ट फीस दिए ऑन द स्पॉट फैसला पाने का सुनहरा अवसर एक बार फिर मिलने जा रहा है। 14 मार्च को सुबह 10.30 बजे से एक साथ सिविल कोर्ट, पटना सदर व सभी अनुमंडल स्तरीय पटना सिटी, दानापुर, बाढ़, मसौढ़ी व पालीगंज न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।

यहां सुलह-समझौते के आधार पर मामलों का त्वरित निपटारा किया जाएगा। लोक अदालत के निर्णय के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती है। इसका फैसला अंतिम व बाध्यकारी होता है।

जिला विधिक सेवा प्राधिकार इसका आयोजन करा रहा है। डीएम सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के उपाध्यक्ष डॉ. त्यागराजन एसएम ने अधिक से अधिक लोगों से इसका लाभ लेने की अपील की है।

यदि कोई पक्ष आपसी समझौते के आधार पर अपने लंबित मुकदमे का निपटारा कराना चाहता है तो वह संबंधित न्यायालय में 13 मार्च 2026 तक किसी भी कार्य दिवस में आवेदन कर सकता है। ऐसे मामलों का निस्तारण 14 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत में किया जाएगा।

डीएम ने कहा कि आमजन अपने लंबित वादों का समझौते के आधार पर त्वरित समाधान प्राप्त कर सकते हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत में संधि-योग्य लघु आपराधिक मामले, धारा 138 एनआई एक्ट के मामले, विद्युत वाद, वाहन दुर्घटना दावा, सिविल सूट, माप-तौल संबंधी वाद, श्रम वाद, बैंक ऋण वसूली व नीलामपत्र वाद सहित अन्य सुलह योग्य मामलों का निष्पादन किया जाएगा।
लोक अदालत के लाभ:

[*]कोई कोर्ट फीस, यदि पूर्व में कोर्ट फीस जमा की है तो वह वापस कर दी जाएगी।
[*]विवादों का सरल, सस्ता और शीघ्र निपटारा।
[*]लोक अदालत के निर्णय के विरुद्ध अपील का प्रविधान नहीं, निर्णय अंतिम व बाध्यकारी।
https://www.jagranimages.com/images/womenday2_780x100.jpghttps://www.jagranimages.com/images/womendayANI2_380x100.gif
Pages: [1]
View full version: National Lok Adalat 2026: बिना फीस पाएं ऑन द स्पॉट फैसला, 14 मार्च को बैठेगी राष्ट्रीय लोक अदालत