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गाजियाबाद: किशोरी से दुष्कर्म मामले में अलीशेर को 10 साल की जेल, कलियर दरगाह ले जाकर किया था रेप

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एक किशोरी से हरिद्वार के कलियर ले जाकर दुष्कर्म करने वाले अलीशेर को 10 साल की सजा। सांकेतिक तस्वीर



जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। स्पेशल जज (POCSO एक्ट) नीरज गौतम ने लोनी थाना क्षेत्र की एक किशोरी को हरिद्वार के कलियर ले जाकर रेप करने के आरोपी अलीशेर को 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

अलीशेर किशोरी को हरिद्वार जिले की कलियर दरगाह पर घुमाने के बहाने ले गया था और उसके साथ रेप किया। रेप करने के बाद वह उसे दरगाह के आसपास घुमाता रहा। आरोपी किशोरी की मां की चाय की दुकान पर काम करता था। मामला दो समुदायों से जुड़ा है।

18 जनवरी 2020 को अलीशेर एक दुकान मालिक की 16 साल की बेटी को बहला-फुसलाकर ले गया था। किशोरी के परिवार ने आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने किशोरी को बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि वह अलीशेर को \“ताऊजी\“ कहती थी। वह उसे घुमाने के बहाने एक होटल में ले गया। वहां अलीशेर ने उसे खाना खिलाया।

इसके बाद वह बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो वह अलीशेर के साथ एक कमरे में बंद थी। जब अलीशेर से पूछा गया कि वह कहाँ है, तो उसने बताया कि वह हरिद्वार में रुड़की घूमने आया है। उसने अपने रिश्तेदारों को फ़ोन करने की कोशिश की लेकिन आरोपी ने मोबाइल का सिम तोड़ दिया।

बेहोशी की हालत में आरोपी ने उसके साथ रेप किया। होश में आने के बाद भी उसने कई बार उसके साथ रेप किया। इसके बाद अलीशेर उसे कलियर दरगाह घुमाने ले गया। जब वह उसके साथ उसके कमरे में लौटी तो पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया। पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट फाइल की।

मेडिकल जांच में लड़की के साथ रेप की पुष्टि हुई। सरकारी वकील ने गवाह और सबूत पेश किए। कोर्ट ने सबूतों के आधार पर अलीशेर को दोषी ठहराया।

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